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Swachhta survey 2020 ; गुटखा-सिंगरेट से अब शहर को भुगतना होगा खामियाजा, स्वच्छता रैंकिंग में पड़ेगा यह असर

स्वच्छ भारत अभियान में तंबाकू नियंत्रण भी शामिल, प्रतिबंधित सामग्री बेचने वालों पर होगी कार्रवाई- शहर में खुले आम बिक रहे तंबाकू उत्पाद, नियंत्रण के लिए चलेगा विशेष अभियान – निगम आयुक्त ने सभी जोन प्रभारियों को अपने क्षेत्र का बनाया नोडल अधिकारी

रीवाAug 21, 2019 / 12:15 pm

Mrigendra Singh

rewa

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रीवा। स्वच्छ भारत अभियान में अभी तक शहर के कचरे की सफाई और उसके निष्पादन तक ही फोकस किया जाता रहा है। अब तंबाकू नियंत्रण के कार्य को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और शहर में उसे सेवन करने वालों का भी आंकन होगा। सर्वे टीम के सामने तंबाकू या गुटखा-सिंगरेट का सेवन करते हुए लोग पाए जाएंगे तो स्वच्छता रैंङ्क्षकग में नबर कट सकता है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त ने शहर में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए तंबाकू नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के लिए आदेश जारी किया है।
शासन द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन भी सभी नोडल अधिकारियों को दी गई है, और कहा गया है अपने क्षेत्र में वह अभियान प्रारंभ कर दें। बताया गया है कि प्रदेश में दो वर्ष पहले से ही तंबाकू से बने गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। इसका तोड़ व्यापारियों ने निकाल लिया है। सुपारी के गुटखे के साथ ही तंबाकू की एक पुडिय़ा अलग से दी जा रही है और उसे मिलाकर पहले की तरह पूरा गुटखा तैयार हो रहा है। यह कार्य खुले तौर पर हो रहा है लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जा रही थी। अब स्वच्छ भारत अभियान से इसे जोड़ा जाएगा है, मतलब कि शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाना है तो तंबाकू से परहेज लोगों को भी करना होगा। साथ ही निगम प्रशासन भी अपनी रैंक बनाए रखने के लिए कार्रवाई करेगा।

– इन्हें बनाया गया शहर में नोडल अधिकारी
नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर शहर के सभी जोनल अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण अभियान पर कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें प्रमुख रूप से जोन क्रमांक एक में संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा, जोन दो में सहायक आयुक्त मीना पटेल, जोन तीन में सहायक आयुक्त शीतल भलावी एवं जोन चार में बीएस बुंदेला को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

– वैधानिक चेतावनी का लगाना होगा बोर्ड
तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धाराओं के तहत वैधानिक चेतावनी आवश्यक है। उत्पाद के पैकेट में चित्रमय चेतावनी ताकि सहजता से लोग समझ सकें, भ्रामक भाषा या अवाच्य शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, उत्पाद के निर्धारित बिक्री केन्द्रों के बाहर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए जिसमें यह बताना होगा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सार्वजनिक स्थल पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस चेतावनी बोर्ड में शिकायत अधिकारी नाम और फोन नंबर भी लिखना होगा।

– यहां धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित, उल्लंघन पर लगेगा अर्थदंड
अधिनियम की धारा 4 की शक्तियों का प्रयोग भी निगम अधिकारियों को करने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शापिंग मॉल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने पर २०० रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

– यह कार्रवाई करने का है निर्देश
– लाइसेंस धारी तंबाकू उत्पाद की दुकानों में शर्तों के अनुसार केवल निर्धारित सामग्री ही बेची जा सकेगी। अन्य सामग्री टाफी-बिस्किट आदि नहीं बेंच सकेगा। ऐसा पाया गया तो लाइसेंस निरस्त होगा।
– किराना-जनरल स्टोर्स आदि में तंबाकू उत्पाद गुटखा-सिंगरेट नहीं बेच सकेंगे।
– सार्वजनिक स्थलों पर गुमटी-ठेले पर तंबाकू से जुड़ी सामग्री बेंचना प्रतिबंधित होगा।
– थोक व्यापारियों की जवाबदेही तय की जाएगी कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धाराओं का पालन करते हुए खुदरा व्यापारियों से भी पालन कराएगा।
– तंबाकू उत्पादों का उपयोग जिस संस्था या व्यवसायिक प्रतिष्ठान के परिसर में होता पाया जाएगा, उसकी भी जवाबदेही तय होगी।
– नगर निगम के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उनके क्षेत्र में नियमों का पूरी तरह से पालन हो।
– स्वच्छता में बेहतर रैंक के लिए लोगों को जागरुक करना होगा ताकि स्वयं तंबाकू का सेवन छोड़ दें।

तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर इसका उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। सभी जोन प्रभारियों को उनके क्षेत्र का नोडल अधिकारी बनाया गया है, अभियान चलाकर शहर में कार्रवाई की जाएगी।
सभाजीत यादव, आयुक्त नगर निगम

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