ये है गाइडलाइन
– राष्ट्रीय भवन संहिता में 15 मीटर से ऊंचे सभी भवन, एक तल पर 500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले सभी भवन (आवासीय, धार्मिक व सामुदायिक भवनों को छोड़कर) कोई भी होटल/अस्पताल, जिसमें 50 से अधिक पलंग हों उनमें अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
– पचास से कम पलंग वाले अस्पताल/होटल स्वयं नियमानुसार पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण करेंगे व संचालन के लायसेंस के समय सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
– फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 2 माह पहले सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। नवीनीकरण आगामी 3 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।