scriptBig Breaking जिला सहकारी बैंक का मैनेजर 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा | Chhatarpur Cooperative Bank manager caught bribe of Rs 50,000 | Patrika News
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Big Breaking जिला सहकारी बैंक का मैनेजर 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा

जिला सहकारी बैंक का मैनेजर 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा

सागरMay 23, 2018 / 02:07 pm

Neeraj soni

Big Breaking जिला सहकारी बैंक का मैनेजर 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा

Big Breaking जिला सहकारी बैंक का मैनेजर 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा

छतरपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर जेएस ठाकुर को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते बुधवार को रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त सागर की टीम ने दोपहर 11.30 बजे उनके कार्यालय में ही पहुंचकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। बैंक मैनेजर जेएस ठाकुर ने अपने ही कार्यालय के एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संतोष कुशवाहा को नियमित करने के एवज में एक लाख रुपए मांगे थे। रुपए नहीं देने पर वह उसका नियमितीकरण का मामला लटकाए थे। इससे परेशान होकर कर्मचारी लोकायुक्त की शरण में चला गया था।
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इस पर कर्मचारी ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत कर दी थी। लोकायुक्त सागर की टीम ने शिकायत की पुष्टि करने के बाद बैंक मैनेजर ठाकुर को ट्रैप करने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक बुधवार को बैंक कर्मचारी संतोष कुशवाहा ने जिला सहकारी बैंक पहुंचकर मैनेजर जेएस ठाकुर से संपर्क किया। वे अपने चैंबर में बैठे थे। कर्मचारी अपने साथ 50 हजार रुपए लेकर पहुंचा और मैनेजर को सीधे दे दिए। इसके तुरंत बाद इशारा पाते ही पीछे से लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ मैनेजर जेएस को पकड़ लिया। कैमिकल से उनके हाथ धुलवाए गए तो उसका रंग लाल हो गया। लोकायुक्त पुलिस ने रुपए जब्त करते हुए मैनेजर जेएस ठाकुर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। लोकायुक्त टीआई बीएम द्विवेदी के नेतृत्व में यह कार्रवाई सागर की टीम ने की।
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इस कार्रवाई से बैंक में हड़कंप की स्थिति बनी रही। उधर रंग हाथ पकड़े जाने के बाद भी बैंक मैनेजर जेएस ठाकुर मुस्कराते रहे। उन्होंने इस मामले को अपने खिलाफ साजिश बताया है। ठाकुर का कहना था कि बैंक अध्यक्ष का चुनाव होना है। संचालक मंडल के चुनाव के पहले ही उन्हें साजिश करके फंसाया गया है। बैंक मैनेजर ठाकुर हालही में अपने कार्यालय में एक अनोखे आदेश को लेकर चर्चा में आए थे। उन्होंने अपने ऑफिस में पैर छूने की प्रथा को लेकर आदेश लगाया था कि पैर छूते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
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