scriptकोर्ट ने जानलेवा हमला करने पर दोषियों को सुनाई सात वर्ष की सजा, पढ़े खबर | Court convicts sentenced to seven years for deadly assault | Patrika News
सागर

कोर्ट ने जानलेवा हमला करने पर दोषियों को सुनाई सात वर्ष की सजा, पढ़े खबर

पांच साल बाद आया कोर्ट का फैसला

सागरMar 03, 2019 / 09:07 pm

anuj hazari

Court convicts sentenced to seven years for deadly assault

Court convicts sentenced to seven years for deadly assault

बीना. जमीन के विवाद पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने चार दोषियों को सात वर्ष की सजा सुनाई है। लोक अभियोजन अधिकारी एमडी अवस्थी ने बताया कि 5 जनवरी 2014 को शाम करीब चार बजे ग्राम आगासौद में फरियादी प्रभु कुशवाहा पडुआ वाले खेत में बैठा था। प्रभु का उसके बड़े दादा के बेटा कप्तान, कड़ोरी, कलेक्टर व संतोष से कई सालों से विवाद चल रहा था। यह सभी लोग 5 जनवरी की शाम को एक राय होकर उसके खेत पहुंचे और फरियादी को गाली देकर कहने लगे कि जमीन क्यों नहीं छोड़ रहा है और कप्तान ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। इसके बाद कड़ोरी, कलेक्टर, संतोष ने लाठियों और लात घूसों से उसकी मारपीट कर दी। जिससे प्रभु के शरीर में गंभीर चोटें आईं हैं। आरोपी यहीं नहीं रुके और जान से मारने के उदद्ेश्य से मारपीट करते रहे। घटना के समय जब आरोपी चिल्लाया तो उसकी मां लाड़कुंवर और बेटा विनोद मौके पर पहुंचा और बीच बचाव कर प्रभु की जान बचाई। जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 307, 34 के तहत मामला दर्ज कियाथा। घटना के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Home / Sagar / कोर्ट ने जानलेवा हमला करने पर दोषियों को सुनाई सात वर्ष की सजा, पढ़े खबर

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो