पांच वर्ष पहले मंगला एक्सप्रेस में दिया था घटना को अंजाम
सागर•Apr 10, 2019 / 09:21 pm•
anuj hazari
Court sentenced to seven years of narcotics stolen by narcotics
बीना. मंगला एक्सप्रेस में मां-बेटे को नशीला पदार्थ देकर चोरी करने के मामले में बुधवार को द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीष ज्योति मिश्रा ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। एजीपी एमडी अवस्थी ने बताया कि 16 फरवरी 2014 को 12618 मंगला एक्सप्रेस से नेहरु नगर भोपाल निवासी कुलदीप सिंह पिता दर्शन सिंह(26) अपनी मां बैजन्ती के साथ मुरैना से भोपाल की यात्रा कर रहे थे। मुरैना से जनरल कोच में भीड़ ज्यादा होने के कारण वह टे्रन से एस-७ कोच में चढ़ गए। वहां बैठे एक व्यक्ति ने उन्हें चालीस नंबर सीट पर बैठने के लिए कहा। भीड़ होने के कारण मां, बेटा उस सीट पर बैठ गए। इसके बाद बैजन्ती बाई खाना खाने के बाद ऊपर सीट पर जाकर लेट गई। लेकिन बीना आने से पहले उनकी नींद खुल गई तो उसी व्यक्ति द्वारा उन्हें चाय लाकर दी गई। जिमसें नशीला पदार्थ मिला था। जिसके बाद उनकी नींद खंडवा में खुली तो देखा कि गले की सोने की चेन, अंगूठी, 12 सौ रुपए नकद, मंगलसूत्र, चांदी की पायल गायब थे। इसके बाद उन्होंने जीआरपी खंडवा में एफआइआर दर्ज कराई। इसके बाद आरोपियों की तलाश की गई। जिसमें कलकत्ता निवासी नसीम पिता नासिर मुसलमान(42) व दुलारा पिता वकील मुसलमान (24) को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने घटना कबूल की। कोर्ट ने दोनों दोषियों को धारा 328 में सात वर्ष सश्रम कारावास पांच सौ रुपए अर्थदंड व धारा 379 में तीन वर्ष सश्रम कारावास और 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।