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सागर

पंजीयन नहीं कराया तो प्रति दिन लगेगा जुर्माना

संभाग में 66 परियोजनाएं शामिल होने से शेष, पंजीयन न कराने वालों की जानकारी देने वालों के मिलेगा इनाम ।

सागरOct 05, 2019 / 09:13 pm

शशिकांत धिमोले

Failure will be made per day if not registered

Failure will be made per day if not registered

सागर. रेरा में पंजीयन नहीं कराया तो प्रति दिन लगेगा १० हजार का जुर्माना, संभाग में ६६ परियोजनाएं एेसी हैं जिनका पंजीयन नहीं कराया गया है। इसके अलावा पंजीयन न कराने वालों की जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। वर्तमान में रेरा में संभाग के छतरपुर जिले में 19, दमोह में 15, पन्ना में 2, सागर में 25 और टीकमगढ़ जिले में 5 परियोजना का पंजीयन कराया जाना शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार रेरा एक्ट लागू होने के बाद से रियल ईस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है। रेरा में पंजीयन के अलावा उनकी हर तीन माह में प्रगति प्रतिवेदन देना पड़ता हैं। रेरा एक्ट मूलत: आवंटी केंद्रित है। समय पर प्रोजेक्ट को पूरा न करने पर आवंटितयों को उल्टा मुआवजा भी देना पड़ता है। एक्ट तहत यह जरुरी है कि सभी नगरों और कस्बों में जो बिल्डर, कालोनाईजर प्लाट तथा मकान बेच रहे है उनके प्रोजेक्ट का पंजीयन किया जाए।


योजना 31 दिसंबर तक रहेगी जारी

रेरा प्राधिकरण ने कॉलोनी और प्रोजेक्ट की पंजीयन के प्रति बेरूखी आमजन को ही यह सुविधा दी है कि यदि उन्हें किसी अपंजीकृत कालोनी और प्रोजेक्ट की जानकारी है तो वह घर बैठे वॉट्सएप पर ही इसकी जानकारी रेरा को दे सकते हैं। जानकारी देने वालो के नाम गोपनीय रखा जाएगा। दी जाने वाली जानकारी सही होने पर जहां उस कालोनी और एजेन्ट पर रेरा धारा के तहत की दंडात्मक कार्रवाई होगी। अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपये तथा अंपजीकृत एजेंट की जानकारी पर 700 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। बताया जा रहा है कि अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपए तथा अंपजीकृत एजेंट की जानकारी पर 700 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। यह योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेगी।

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