इंजीनियरिंग की छात्रा से बलात्कार करने वाले आरोपी वन रक्षक को 10 साल की सजा
सागर•Jan 14, 2019 / 09:57 pm•
आकाश तिवारी
इंजीनियरिंग की छात्रा से बलात्कार करने वाले आरोपी वन रक्षक को सजा
सागर. स्वामी विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा से बलात्कार करने वाले आरोपी वनरक्षक को अपर सत्र न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगी ऋषि ने दोषी पाया है। आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रविकांत सराफ ने बताया कि 11 जनवरी 2017 को शाम 5 बजे छात्रा अपने साथी विनीत कुशवाहा के साथ स्कूटी से घर आते समय सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद घर आते समय फॉरेस्ट गार्ड रिंकू पुत्र मेवाराम जाटव निवासी सिविल लाइन रास्ते में मिला। उसने कहा तुम्हारी स्कूटी में नंबर नहीं है और चालान करना पड़ेगा। तब उसने गार्ड से बोला कि पैसा नहीं है। तब गाड ने कमरे में ले जाकर दोनों को बैठा दिया। थोड़ी देर बाद विनीत को चांटा मारकर कमरे से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर ताला लगा लिया। इसके बाद उसने जबरन युवती से बलात्कार किया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के बाद दरबाजा खोल दिया। युवती ने बाहर आकर साथी विनीत को घटना बताई और घर जाकर परिजनों को भी इसकी जानकारी दी। 12 जनवरी 2017 को संबंधित थाने में पीडि़ता ने आवेदन दिया। इसमें बताया कि वह स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एमई ब्रांच तृतीय वर्ष में पढ़ती है। साथ ही आरोपी द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 7000 अर्थदंड से दंडित किया।