राजस्व निरीक्षक को चार साल की सजा
सागर. जमीन के सीमांकन करने की एवज में दो हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी राजस्व निरीक्षक को कोर्ट ने दोषी पाते हुए चार साल की कैद और १० हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया है। मामला चार साल पहले का है। आरोपी को लोकायुक्त ने सागर के तहसील कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था। लोक अभियोजक ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि २७ जनवरी २०१४ को पीडि़त बाछलौन निवासी लक्ष्मण पुत्र गरीबा अहिरवार से देरी रोड छतरपुर निवासी राजस्व निरीक्षक हरिदास अहिरवार जमीन के सीमांकन और फील्ड बुक के लिए दो हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इसकी शिकायत पीडि़त ने लोकायुक्त से की थी।