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हाईकोर्ट के आदेश पर मैरिज गार्डन का हुआ सीमांकन, निकली सरकारी जमीन, अब हटेगा अतिक्रमण

संचालक को नोटिस जारी

सागरApr 22, 2019 / 09:17 pm

sachendra tiwari

Marriage Garden demarcation order on the order of the High Court

बीना. नई सब्जी मंडी के पास बने कोहीनूर एंजोरा मैरिज गार्डन के संचालक अब्दुल रज्जाक ने हाइकोर्ट में प्रशासन के विरोध में याचिका लगाई थी। जिसपर हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग को पुराने सीमांकन रद्द कर नया सीमांकन करने के आदेश थे और सीमांकन में निकलने वाले अतिक्रमण को पंद्रह दिन में हटाया जाए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को एसडीएम केएल मीणा के निर्देश पर नायब तहसीलदार डॉ. अंबर पंथी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर सीमांकन कराया गया। सीमांकन के बाद खसरा नंबर 410 जहां मैरिज गार्डन बना है वहां 13 फुट चौड़ा और 66 फुट लंबा सरकारी रास्ता निकला है। सरकारी जमीन निकलने पर अब संचालक अतिक्रमण हटाना होगा। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसका खर्चा भी मैरिज गार्डन संचालक से वसूला जाएगा।टीम में आरआई आखिलेश तिवारी, प्रेमप्रकाश गोस्वामी, पटवारी राजेश शर्मा, अवध पांडे, मोहनलाल सेन, सुदीप चौबे शामिल थे।
नपा से न ही अनुमति, न पार्किंग को है जगह
हाईकोर्ट ने नगरपालिका को भी आदेशित कर मैरिज गार्डन की अनुमति और वहां पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं जानकारी मांगी है। नपा सबइंजीनियर शिवराम साहू ने बताया कि इस संबंध में प्रतिवेदन एसडीएम को दिया गया है। मैरिज गार्डन संचालक द्वारा न तो अनुमति ली गईथी और न ही वहां पार्किंग के लिए कोई जगह है।
पहले भी हो चुका है सीमांकन
सरकारी जमीन होने के कारण पहले भी यहां सीमांकन किया जा चुका है, लेकिन संचालक द्वारा यह आरोप लगाए जाते रहे हैं कि गलत तरीके से सीमांकन कर सरकारी जमीन बताईजा रही है और स्टे ले लिया जाता था। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गईथी।
अतिक्रमण हटाने किया नोटिस जारी
मैरिज गार्डन संचालक को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सीमांकन में 13 फुट चौड़ी और 66 फुट लंगी सरकारी जगह निकली है।
डॉ. अंबर पंथी, नायब तहसीलदार, बीना

 

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