द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने सुनासा फैसला
सागर•Oct 21, 2019 / 08:52 pm•
sachendra tiwari
Ten-year imprisonment for rape convict
बीना. नाबालिग के शादी का लालच देकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने दस वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक डीके मालवीय ने बताया कि 26 जून 2018 की सुबह नाबालिग अपनी सहेली के यहां जाने की बात कहकर घर से निकली थी जो वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना थाने में दी थी और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 1 जुलाई 18 को नाबालिग लड़की अपने चाचा के साथ थाने पहुंची और जहां मामला दर्ज कर मेडिकल कराया गया। इसके बाद आरोपी राजू पिता वीरेन्द्र सिंह तोमर (32) निवासी महाराणा प्रताप नगर भिंड वर्तमान निवासी गनेश वार्ड बीना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग को शादी का लालच देकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ बालात्कार किया। न्यायालय ने दोषी को धारा 376(1) के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, तीस हजार रुपए अर्थदंड और धारा 366 के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड लागया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।