दुराचार करने वाले आरोपी को दस साल की कैद
बलात्संग के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
दुराचार करने वाले आरोपी को दस साल की कैद
सागर. जबरन भोपाल ले जाकर युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए १० साल की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 24 जून 2017 को अभियोक्त्री अपने घर पर सो रही थी, लेकिन जब रात को मां उसके कमरे में पहुंची तो बेटी गायब थी। इसकी जानकारी उसने अपने पति को दी। काफी छानबीन के बाद जब बेटी नहीं मिली तो माता-पिता ने थाने में गुमइंसानी दर्ज कराई। देवरी थाना में गुमइंसान का प्रकरण दर्ज किया गया। 5 जुलाई 2017 को वापस घर आई और उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पीडि़ता के साथ परिजन थाने पहुंचे, जहां शरीफ उर्फ सल्लू शाह निवासी पर जबरन भोपाल ले जाने और कमरे में बंद कर बार-बार बलात्कार करने के आरोप लगाए। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। इधर विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश रघुबीर प्रसाद पटेल देवरी ने आरोपी शरीफ को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कपिल पांडेय ने की।
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