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आरोपी ने कॉफी में मिलाया था नशीला पदार्थ, जज ने सुनाई सात साल की सजा

जहखुरानी के मामले आरोपी को सात साल की सजा

सागरAug 04, 2018 / 08:37 pm

anuj hazari

The accused had mixed the coffee into the drug substance, the judge sentenced seven years

The accused had mixed the coffee into the drug substance, the judge sentenced seven years

बीना. तीन साल पहलेे टे्रन में एक व्यक्ति से जहरखुरानी करके चोरी करने के मामले में द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने एक आरोपी को सात साल की सश्रम सजा सुनाई है। लोक अभियोजन अधिकारी एमडी अवस्थी ने बताया कि 8 मई 2015 को गोपालगंज सागर निवासी आशीष जैन पठानकोट एक्सप्रेस से करीब साढ़े पांच बजे बीना स्टेशन पहुंचा था जो सागर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी एक युवक आशीष के पास पहुंचा और उससे कहा कि आपके लिए कहा जाना है फरियादी आशीष ने जब कहा कि मुझे सागर जाना है तो आरोपी ने उसकी रैकी करना शुरू कर दी। आरोपी की नजर आशीष के गले की सोने की चैन व अंगूठी पर थी। इसके बाद वह आशीष से मित्रता पूर्वक कॉफी पीने का आग्रह करने लगा। जब आशीष ने मना किया तो दोस्ती का वास्ता देकर उसे कॉफी पिला दी और उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। जिसके बाद आशीष बेहोश हो गया, आरोपी ने ही आशीष को सागर जाने वाली पैसेंजर टे्रन में बैठाया। इसके बाद आशीष को जरुआखेड़ा के पास होश आया तो देखा कि उसके गले से सोने की चैन व अंगूठी गायब है जब उसने युवक से पूछा कि मेरी चैन, अंगूठी कहा है तो आरोपी ने कहा कि वह तुम्हारे बैग में रख दी है इसके बाद आशीष फिर से बेहोश हो गया, तो आरोपी ने उसका पर्स भी चोरी कर लिया।
आशीष के बेहोशी में डले होने की मिली थी सूचना
आशीष के सागर पहुंचने पर उसे आरोपी ने ही सागर में उतार दिया था और खुद वहां से रफूचक्कर हो गया। इसके बाद किसी व्यक्ति ने आशीष के सागर स्टेशन पर बेहोशी में पड़े होने की सूचना दी थी। जिसके बाद आशीष के पिता ने उसे सागर में अस्पताल में भर्ती कराया और जहरखुरानी की रिपोर्ट जीआरपी सागर में दर्ज कराई जिसकी डायरी बीना जीआरपी के लिए भेजी गई। इसके बाद जीआरपी के तस्दीक करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आशीष ने जेल में आरोपी की पहचान की जिसकी पहचान अमित पिता लाखन पांडे 32 निवासी गढ़ाकोटा के रुप में हुई। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ सभी तथ्य सामने आने के बाद धारा 328 के तहत सात साल की सजा और अर्थ से दंडित किया, इसके अलावा चोरी करने के मामले में धारा 379 के तहत तीन साल की सजा व अर्थ दंड से दंडित किया है।

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