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सहारनपुर

सहारनपुर में पांच लोगों को फांसी की सजा, कर दी थी बेरहमी से हत्या

बीच शहर बाप-बेटे को गाड़ी रुकवाकर पीटा गया था। इस हमले में बेटे की मौत हो गई थी।

सहारनपुरJun 08, 2024 / 12:27 am

Shivmani Tyagi

Saharanpur Court Order

प्रतीकात्मक फोटो

सहारनपुर की एक अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों समेत पांच को फांसी की सजा सुनाई है। सहारनपुर में 1968 के बाद किसी को फांसी नहीं दी गई। 9 साल पहलें यहा एडवोकेट कर्मवीर की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में अब अदालत ने पांच आरोपियों के दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इन पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

9 साल पहले हुई थी हत्या की वारदात

घटना 9 साल पहले की है। सहारनपुर में एक दैनिक समाचार पत्र के मालिक और उनके बेटे पर हमला बोल दिया गया था। इस हमले में बेटे की मौत हो गई थी जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में अखबार के मालिक ने पांच लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में ही चार्जशीट दाखिल की थी। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी माना और इन्हे फांसी की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया।

कार रुकवाकर फिल्मी अंदाज में कर दी थी हत्या

पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र, अमरजीत, गुरु प्रताप उर्फ हनी, गुरनीत और गुरमीत के खिलाफ हत्या के आरोपों में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप था कि इन्होंने सतपाल छाबड़ा और कर्मवीर की गाड़ी को रोका और दोनों के साथ मारपीट करते हुए कर्मवीर को मौत के घाट उतार दिया। हमले में घायल हुए सतपाल को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। न्यायालय ने इसी चार्जशीट के आधार पर कर्मवीर की हत्या के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया।

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