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सहारनपुर

वायरल वीडियाे मामला कथित धर्म गुरु के खिलाफ गाजियाबाद की अदालत ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश

गाजियाबाद की अदालत ने एक कथित धर्म गुरु के खिलाफ रिपाेर्ट करने के आदेश गाजियाबाद जिले की इंद्रापुरम थाना पुलिस काे दिए हैं।

सहारनपुरNov 19, 2018 / 12:41 am

shivmani tyagi

Court judgement for bank menager

Court judgement for bank menager

गाजियाबाद/ सहारनपुर

गाजियाबाद सीजीएम काेर्ट ने एक कथित धर्म गुरु के खिलाफ आस्था के नाम पर लाेगाें की भावनाआें से खिलवाड़ करने के आराेपाें में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। काेर्ट ने यह आदेश गाजियाबाद जिले की इंद्रापुरम थाना पुलिस काे दिए हैं। इन आराेपाें के बाद इस कथित धर्म गुरु की मु्श्किलें बढ़ गई हैं। काेर्ट ने अपने आदेशाें में यह भी कहा है कि आराेपाें की विवेचना कर रिपाेर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाए।
यह है पूरा मामला

दरअसल गाजियाबाद के पॉश इलाके वैशाली में रहने वाले कुछ लाेगाें ने एक व्यक्ति जाे खुद काे धर्म गुरु बताया था उसके खिलाफ न्यायालय की चाैखट पर दस्तक दी थी। इन लाेगाें ने न्यायलय काे बताया था कि पिछले वर्ष जुलाई माह में एक कथित धर्म गुरु से उनकी मुलाकात हुई थी। इन लाेगाें के मुताबिक इस धर्म गुरु ने अपना नाम लंबा चाैड़ा बताया आैर लाेगाें ने इस व्यक्ति में अपनी आस्था जताई। इन लाेगाें का कहना है कि इन्हाेंने इस व्यक्ति काे अपना धर्म गुरु मान लिया। इन्ही लाेगाें के मुताबिक उन्हाेने खुद काे धर्म गुरु बताने वाले इस व्यक्ति का पूरा आदर सम्मान किया आैर अपनी आस्था जताते हुए इसे वैशाली में ही एक धार्मिक स्थान में लंबे समय तक रखा। आराेप है कि खुद काे धर्म गुरु बताने वाले इसी कथित धर्म गुरु का एक लड़की के साथ वीडियाे वायरल हुआ। यह वीडियाे आठ अगस्त का था आैर धर्म गुरु के विश्राम के रूम का था यह वीडियाे में पूरे देश में फैल गया आैर देशभर के लाेगाें ने इस वीडियाे की निंदा की। इन लाेगाें ने न्यायालय काे लिखित में यह सभी बाते बताते हुए कहा कि इससे समाज के लाेगाें का काफी ठेस पहुंची है। लाेगाें ने कहा कि वह इस मामले काे लेकर पुलिस थाने भी गए थे लेकिन पुलिस थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुइ। अब वह न्यायालय की शरण में आए हैं। यह सारी बातें इन लाेगाें ने सीआरपीसी की धारा १५६(३) के तहत न्याायलय के समक्ष वकील के माध्यम से रखी आैर कथित धर्म गुरु के खिलाफ लाेगाें की भावनाआें काे ठेस पहुंचाने आैर खुद काे धर्म गुरु बताने का आराेपाें में कार्रवाई की मांग की। इस पर न्यायालय ने पूरा मामला दर्ज कर आराेपाें की जांच करते हुए विवेचना रिपाेर्ट न्याायलय के समक्ष प्रेषित करने के आदेश गाजियाबाद की इद्रापुरम थाना पुलिस काे दी है।

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