गंगाेह विधान सभा सीट पर हाे रहे उप चुनाव में मतदान शुरु हाेने से पहले यह फरमान चुनाव आयाेग ( Election Commision) की ओर से जारी किया गया है। गंगाेह विधान सभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसएन शर्मा ने इन आदेशाें की पुष्टि की है। उन्हाेंने बताया कि चुनाव आयाेग के इन आदेशों का अधिक से अधिक प्रचार करा दिया गया है।
गंगाेह विधान सभा क्षेत्र में रह रहे बाहरी लाेगाें काे अवगत करा दिया गया है कि मतदान शुरु हाेने से 48 घंटे पहले ही उन्हे विधान सभा क्षेत्र छाेड़ना हाेगा। गंगाेह विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले या निवास कर रहे बाहरी लाेगाें पर भी यह नियम लागू हाेगा यानी ऐसे लाेगाें काे भी गंगाेह विधान सभा क्षेत्र छाेड़ना हाेगा। केवल वही लाेग गंगाेह विधान सभा क्षेत्र में इस अवधि के दाैरान रह सकेंगे जिनकी वाेट गंगाेह विधान सभा क्षेत्र में है।
21 अक्टूबर यानि साेमवार काे गंगाेह विधान सभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान शुरु हाे जाएगा। मतदान या मतदाताओं काे किसी भी तरह से प्रभावित ना किया जा सके और मतदान शांति पूर्वक संपन्न हाे इसी व्यवस्था में बाहरी लाेगाें काे यह फरमान सुनाया गया है।