बता दें कि सर्विलांस सेल संतकबीरनगर के प्रभारी करुणाकर पांडेय छह साल पहले महुली थाने के एसओ थे। 25 अप्रैल 2013 को न्यायालय ने एनसीआर नंबर 25 की विवेचना कर जांच रिपोर्ट देने को कहा लेकिन इंस्पेक्टर पांडेय विवेचना पूरी नहीं कर सके। बाद में सुनवाई के दौरान ही न्यायालय ने विवेचना करते हुए इसकी प्रगति आख्या से समय समय पर अवगत कराने का आदेश दिया था। लेकिन दूसरी बार भी न्यायालय का आदेश पालन करने में वह कोताही बरतते रहे।
करीब तीन साल पहले वादी चंदा देवी ने न्यायालय में करुणाकर पांडेय के खिलाफ शिकायत की कि उनके द्वारा विवेचना में कोई रुचि नहीं ली जा रही और मामले को प्रभावित किया जा रहा है।
केस की सुनवाई के दौरान सीजेएम दीपकांत मणि ने सोमवार को पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत तत्कालीन एसओ महुली व वर्तमान सर्विलांस प्रभारी करुणाकर पांडेय के खिलाफ एक महीना के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
केस की सुनवाई के दौरान सीजेएम दीपकांत मणि ने सोमवार को पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत तत्कालीन एसओ महुली व वर्तमान सर्विलांस प्रभारी करुणाकर पांडेय के खिलाफ एक महीना के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।