केस की सुनवाई के दौरान सीजेएम दीपकांत मणि ने सोमवार को पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत तत्कालीन एसओ महुली व वर्तमान सर्विलांस प्रभारी करुणाकर पांडेय के खिलाफ एक महीना के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
छह साल पहले के एनसीआर की विवेचना में बार बार लापरवाह बने थे विवेचक
विवेचना की प्रगति आख्या भी प्रस्तुत करने में बरतते रहे कोताही
सजा के बाद इंस्पेक्टर ने दी जमानत की अर्जी
संत कबीर नगर•Aug 21, 2019 / 12:46 am•
धीरेन्द्र विक्रमादित्य
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Home / Sant Kabir Nagar / लापरवाह पुलिस इंस्पेक्टर को जब सीजेएम ने सुनार्इ एक माह की सजा, जानिए फिर क्या हुआ