चालक के पास मवेशियों के परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं होने पर अवैध परिवहन पाया गया। कंटेनर को खोलकर देखने पर पाया गया कि इसमें मवेशियों को बड़ी की क्रूरता पूर्वक मुंह और पैरों को बांधकर भरा गया है। इस पर ट्रक को जब्त कर लिया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ 6 /9 मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 3-11, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 4.8 1, मोटर व्हीकल अधिनियम 198 8 , 130 (3) मोटर अधिनियम 198 8 के तहत अपराध कायम कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य आरोपीजो फरार है उसका नाम इरफान खान निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ का है।
पुलिस के अनुसार, मवेशियों को गुनौर, सलेहा और देवेंद्रगनर क्षेत्र से एकत्रित कर अमरावती ले जाया जा रहा था। मवेशियों को जिस कंटेनर में भरा गया था वह चारो तरफ से पैक था। मवेशियों को आसपास से ही लागा गया था। इससे सफर को कम समय हुआ था। इसके बाद भी मवेशियों की हालत बिगडऩे लगी थी। यदि वाहन में भरे मवेशी चार-छह घंटे का सफर कर चुके होते तो हो सकता है कि दम घुटने से कई मवशियों की मौत हो जाती।
पुलिस ने रात 1.30 बजे मवेशियों से भरा कंटेनर जब्त कर रात में ही बाइपास स्थित गौसदन ले गई। वहां रात 2 बजे से मवेशियों को वाहन से उतारने का काम शुरू किया। सुबह 5 बजे टॉर्च व मोबाइल की रोशनी में काम करते रहे। कुछ मवेशियों की हालत खराब होने पर पशु चिकित्सक को बुलाकर दवा कराई। एसडी सिंह, एचआर उपाध्याय, रामकृष्ण पांडे, कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, प्रकाश मंडल, वृशकेतु रावत, सर्वेंद्र कुमार, अरुण कुमार व रवि खरे लगे रहे।