एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि घटना 25 फरवरी 2017 की है। दुआरी थाना अमरपाटन निवासी 20 वर्षीय युवती घटना दिनांक को रात 8 बजे आरोपी नागेद्र सिंह उर्फ भैययन के खेत की ओर शौच के लिए गई थी। जब वह शौच कर अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी अभियुक्त नागेंद्र सिंह पीडि़ता का मुंह दबाकर उसे उठाकर आम के पेड़ के पास ले गया। अभियुक्त ने वहां पर पीडि़ता के साथ जबरन बलात्कार किया। पीडि़ता को रातभर रोक कर तीन बार बलात्कार किया। सुबह होने पर पीडि़ता को यह धमकी देकर छोड़ दिया कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पीडि़ता ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई।
पीडि़ता व पिता ने अमरपाटन थाना में अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभियुक्त के खिलाफ भादवि की धारा 376, 506 के तहत अपराध क्रमांक 100/17 कायम कर मामले की विवेचना शुरू की गई। विवेचना के बाद मामला विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायधीश ने अभियुक्त नागेद्र सिंह उर्फ भैययन उम्र 31 पिता नंदलाल सिंह निवासी दुआरी थाना अमरपाटन के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर धारा 376 (2-एन ) के तहत जीवित रहने तक कारावास और 506 भाग-2 के तहत पांच वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने अभियुक्त पर 6 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।