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सतना रहिकवारा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को सुनाई मृत्यु दंड की सजा

-ढाई साल से पीड़ित परिवार संग शुभचिंतकों को था फैसले का इंतजार

सतनाSep 16, 2021 / 12:58 pm

Ajay Chaturvedi

अदालत का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)

अदालत का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)

सतना. करीब ढाई साल पहले एक छह साल के मासूम का अपहरण कर उसकी गला घोंट कर हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस बहुप्रतीक्षित फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश नागौद विजय डांगी ने केस की पूरी सुनवाई के बाद आरोपी को मृत्यु दंड (फांसी) की सजा सुनाई है।
बताया जाता है कि नागौर थाना क्षेत्र के रहिकवारा गांव में 12 मार्च 2019 को घर के बाहर खेल रहे 6 वर्ष के मासूम शिवाकांत उर्फ लल्ली का गांव के ही कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। फिर फोन कर परिवार वालों से दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। यह फोन मासूम के चाचा को आया था जिसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस से संपर्क साधा। पीड़ित परिवार के पुलिस से संपर्क की भनक लगते ही अपहर्ताओं ने मासूम का रस्सी से गला घोंट कर मार डाला।
इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश नागौद विजय डांगी ने मासूम की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने मासूम की हत्या के मुख्य आरोपी अनुताब उर्फ बेटा प्रजापति पुत्र बुलाई प्रजापति को मृत्यु दंड की सुनाई है। वहीं इस हत्याकांड की सहयोगी महिला विभा प्रजापति पति श्यामाचरण को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनाया है।

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