ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महिला शिक्षिका के साथ गैंगरेप, स्कूल से लौटते समय हुई दरिंदगी का शिकार अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि फरियादिया ने पुलिस थाना कोलगवां में 27 जून 12 को शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता शराब पीकर अक्सर उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। बीते एक वर्ष से शराब पीकर परेशान कर रहे हैं। पिता की हरकतों से परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया और धवारी स्थित नारी निकेतन में जाकर रहने लगी।
ये भी पढ़ें: सर्दी शुरू होते ही गर्म हुआ ऊनी कपड़ों का बाजार, तिब्बती मार्केट पर लग रही है भीड़ पंद्रह दिन बाद मां नारी निकेतन पहुंची और दिलासा दिलाया कि अब उसके पिता उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। मां की बातों में भरोसा कर वह अपने घर लौट आई। चार-पांच दिन बाद उसके पिता फिर शराब पीकर घर पहुंचे और 9 जून 12 की रात जब सो रही थी तो उसके साथ फिर अश्लील हरकत करने लगे। विरोध किया तो मारपीट करने लगे। मां भी पिता का पक्ष लेने लगी। इसके बाद रात को वह अपने घर से भागकर बुआ के यहां पहुंच गई।
आरोप प्रमाणित
पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर मां-बाप के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान मां-बाप के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। मां-बाप को भादवि की धारा 323 के तहत छह माह का कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना, धारा 509 के तहत छह माह का कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया।