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सतना

रिश्वतखोर एएसआई को चार साल का कठोर कारावास, दस हजार रुपए जुर्माना

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा

सतनाOct 17, 2019 / 11:56 pm

Vikrant Dubey

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

सतना. विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रवींद्र प्रताप सिंह चुण्डावत की विशेष अदालत ने रिश्वतखोर सहायक उपनिरीक्षक को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने रिश्वतखोर सउनि पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ फखरुद्दीन ने पैरवी की।
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया, ककलपुर दुबहा टोला थाना ताला जिला सतना निवासी नरेंद्र प्रसाद पाण्डेय पिता कंछेदी प्रसाद पाण्डेय ने अपने बेटे पंकज पाण्डेय के साथ लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई कि तात्कालीन सहायक उपनिरीक्षक पुलिस चौकी मुकुंदपुर थाना ताला रामनरेश वर्मा उसके घर पहुंचे। सहायक उप निरीक्षक ने बोला कि तुम्हारे और बेटे के खिलाफ मुकदमा कायम है, चौकी आ जाना। जब फरियादी १४ जुलाई १३ को चौकी पहुंचा तो सउनि ने बेटे पंकज का नाम हटाने के लिए तीन हजार रुपए रिश्वत मांगा। उसने डेढ़ हजार रुपए तुरंत दे दिए और डेढ़ हजार रुपए बाद में देने कहा। लोकायुक्त ने सूचना की सत्यापन कार्रवाई की। डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्डिग के बाद सउनि को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचने की योजना बनाई।
लोकायुक्त ने रंगे हाथ दबोचा

लोकायुक्त कार्यालय रीवा से एक टीम १६ जुलाई १३ को पुलिस चौकी मुकुंदपुर थाना ताला के लिए रवाना की गई। टीम ने फरियादी नरेंद्र प्रसाद पाण्डेय से एक हजार रुपए की रिश्वत लेते सउनि रामनरेश वर्मा को रंगे हाथ दबोच लिया। अभियोजन स्वीकृति मिलते ही लोकायुक्त रीवा ने सउनि के खिलाफ विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण की कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं ७, १३ (१ ) डी, १३ (२ ) के तहत चालान पेश कियागया।
विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा

विशेष न्यायालय ने विचारण के दौरान तात्कालीन सहायक उपनिरीक्षक पुलिस चौकी मुकुंदपुर थानाताला रामनरेश वर्मा पिता श्यामलाल वर्माउम्र ४९ निवासी ग्राम धनहा थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होना पाया। विशेष न्यायालय ने सउनि को चार साल का कठोर कारावास सहित दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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