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सतना

मारपीट करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन माह का कठोर कारावास

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन ने सुनाई सजा

सतनाApr 22, 2019 / 11:39 pm

Vikrant Dubey

rajasthan high court news

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सतना. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन सविता सिंह की कोर्ट ने मारपीट करने वाले दो अभियुक्त को तीन-तीन माह के कठोर करावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया। पीडि़त को पांच सौ रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में देने के आदेश भी दिए। अभियोजन की आेर से एडीपीओ सतीश कुमार वर्मा ने कोर्ट ने न्यायलय में पक्ष रखा।
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, घटना दिनांक 25 जून 2015 ग्राम ककलपुर की है । फ रियादी रामावतार ने थाना ताला में शिकायत दर्ज कराई कि वह प्रदीप द्विवेदी के घर के सामने रोड़ पर अपने घर की तरफ जा रहा था तभी उसके घर के सामने मौजूद रामदास और महेंद्र मिले। जिन्होंने मिट्टी चोरी करने का आरोप लगाया। विरोध करने पर गंदी-गंदी गालियां देने लगे। रामदास मारपीट करने लगा । इस दौरान महेंद्र ने सिर में मार दिया । बचाव के लिए चीख-पुकार मचाई। गांव के लोगों ने बीच बचाव । आरोपी जान से मारने की धमकी देते चले गए।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा १५४, ३२३, ५०६/३४ के तहत अपराध क्रमांक १५४/२०१५ पंजीबद्ध किया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
कोर्ट ने सुनाई सजा
कोर्ट ने रामदास त्रिपाठी पिता राम गरीब त्रिपाठी उम्र 48 वर्ष और महेंद्र त्रिपाठी पिता राम प्रपंच त्रिपाठी उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ककलपुर थाना ताला के खिलाफ भादवि की धारा ३२३/३४ के तहत जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर तीन-तीन माह का कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 294 के तहत एक-एक माह के कारावास की सजा सुनाई।

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