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सतना

मारपीट करने वाले अभियुक्त को 6 माह का कठोर कारावास, 2 हजार रुपए जुर्माना

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट अमरपाटन ने सुनाया फैसला

सतनाApr 22, 2019 / 11:54 pm

Vikrant Dubey

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सतना. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सविता सिंह की कोर्ट ने मारपीट करने वाले अभियुक्त को छह माह के कठोर करावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया। पीडि़त को एक हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में देने के आदेश भी दिए। अभियोजन की आेर से एडीपीओ सतीश कुमार वर्मा ने कोर्ट ने न्यायलय में पक्ष रखा।
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, घटना 9 अगस्त 2015 ग्राम मझगंवा की है। फ रियादी रामसखा ने थाना रामनगर में शिकायत दर्ज कराई कि वह शाम 6 बजे अपने बैलों को चराते हुए खेत तरफ ले गया । उसके खेत के बगल में शिव बालक की जमीन है। शिव बालक की बंजर जमीन में उसके बैल चले तो वह गंदी-गंदी गालियां देने लगा।
तोड़ दी हाथ की अंगुली
विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। उसका हाथ को मरोड़ दिया जिससे उसके बाये हाथ की अंगुली टूट गई। जब उसने चीख पुकार मचाई तो गांव के लोगों ने बीच बचाव किया। आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा ३२५ के तहत अपराध क्रमांक 257/2015 पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु की गई। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया।
कोर्ट ने सजा सुना लगाया जुर्माना-
कोर्ट ने अभियुक्त शिव बालक पटेल पिता रामकिशन पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम मझगंवा थाना रामनगर के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर भादवि की धारा 325 के तहत छह माह के कठोर कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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