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सतना

महिला की हत्या कर लूटपाट करने वाले तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

एडीजे कोर्ट अमरपाटन ने सुनाई सजा

सतनाSep 25, 2019 / 12:44 am

Vikrant Dubey

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Life imprisonment to three accused for killing and robbing woman

सतना. घर में घुसकर अकेली महिला की हत्या कर लूटपाट करने वाले तीन अभियुक्तों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा, अकेली महिला के घर में घुसकर लूटपाट की गई। उसके हाथ-पैर बांघकर मुहं में कपड़ा ठूंस दिया। तकिए से मुहं दबाकर हत्या कर दी गई। एेसी स्थिति में अभियुक्तों को अधिकतम दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। जिससे इस प्रकार के अपराधिक कृत्य की सोच रखने वाले व्यक्तियों को यह संदेश दिया जा सके कि वे बच नहीं सकते हैं। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।
एजीपी उमेश कुमार शर्मा ने बताया, फरियादी भगवानदीन सेन अपनी पत्नी आशा के साथ ग्राम सुहिली थाना रामनगर में रहता था। 22 जुलाई 18 सुबह 7:30 बजे पत्नी के कहने पर अपनी बीमार ससुर को देखने ससुराल गया था। पत्नी आशा घर पर अकेली थी। उसने अपनी पत्नी आशा से 22 जुलाई को शाम 7 बजे आखिरी बार बात की। तब पत्नी ने बताया था कि ठेकेदार और मजूदर सेंटिग का समान लेकर आए थे जो कि घर पर रखकर चले गए हैं। दूसरे दिन 23 जुलाइ को सुबह 6 बजे जब फरियादी ने फोन लगाया तो उसकी पत्नी के मोबाइल पर घंटी ही नहीं गई। सुबह 10:30 बजे ठेकेदार भीमसेन कोरी ने बताया कि उनके घर को कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है।
तब फरियादी ने इंद्रमणी कुशवाहा से कहा कि घर को दरवाजा नहीं खुल रहा है ठेकेदार और मजदूर लौट रहे हैं। जाकर देखो दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। इदं्रमणी ने घर पहुंचकर आवाज लगाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया तब उसने नजदीक रखी सीढ़ी लगाकर अंदर झांका तो दंग रह गया। इंद्रमणी ने फरियादी से कहा आप जल्दी घर आ जाओ। जब वह घर पहुंचा तो पुलिस खड़ी हुई थी और भीड़ लगी थी। घर के अंदर जाकर देखा तो समान बिखरा हुआ पड़ा था और आशा के हाथ-पैर बंधे हुए थे। जो कि मृत अवस्था में बिस्तर में पड़ी हुई थी। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ घारा 302 सहपठित धारा 34, 449, 394, 460 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरु की। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
अभियुक्तों के खिलाफ जुर्म साबित
कोर्ट ने विचारण के दौरान तीनों अभियुक्तों के खिलाफ जुर्म साबित होना पाया। कोर्ट ने अभियुक्त नारेंद्र सेन पिता तीरख सेन उम्र 22 निवासी ग्राम बदरांव तिवारीयान टोला थाना सिरमौर, रीवा, संजीव कुमार उर्फ संजू तिवारी पिता श्रीकांत तिवारी उम्र 28 निवासी ग्राम गोदरी थाना लौर, रीवा और कृष्ण बिहारी उर्फ प्रिंसु मिश्रा पिता शंकर प्रसाद मिश्रा उम्र 26 निवासी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 449, 460 और 394 के तहत के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को चार-चार हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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