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सतना

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, सतना जिले की जमीन पर पन्ना जिले का कैसे कब्जा

प्रमुख सचिव व कलेक्टर से दो सप्ताह में मांगा जवाब

सतनाJan 22, 2019 / 03:27 pm

suresh mishra

Madhya Pradesh High Court big news in today

Madhya Pradesh High Court big news in today

सतना। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दो जिलों के बीच विवाद के मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, सतना व पन्ना कलेक्टर से जवाब मांगा। सोमवार को चीफ जस्टिस एसके सेठ व जस्टिस वीके शुक्ला की कोर्ट ने पूछा कि सतना जिले की श्मशान की भूमि पर पन्ना जिले का सामुदायिक भवन कैसे बना लिया गया। जवाब के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी गई।
यह है मामला
सतना निवासी मिठाईलाल बंसल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जिले की नागोद तहसील के दुधहा गांव और पन्ना जिले के मल्हान गांव के बीच वर्षों पुराना संयुक्तश्मशानघाट है। इसके बावजूद दुधहा के हिस्से वाली श्मशान भूमि पर पन्ना जिले की ग्राम पंचायत मल्हान से मनमाने तरीके से सामुदायिक भवन का निर्माण कर लिया गया।
कोर्ट ने सरकार को मोहलत दे दी

अधिवक्ता अजय पाल सिंह ने तर्क दिया कि इस रवैये की शिकायत आला अधिकारियों तक की गई। लेकिन, सामुदायिक भवन का काम जारी रहा, तो हाईकोर्ट की शरण ली गई। इस मामले में पूर्व में नोटिस जारी हो चुके हैं। जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने सरकार को मोहलत दे दी।

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