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सतना

NGT का आदेश: रेलवे स्टेशन से डिस्पोजल की होगी विदाई, लौटेगा फिर कुल्हड़ का जमाना

एनजीटी का आदेश: तीन माह के अंदर लागू होगी नई व्यवस्था

सतनाApr 22, 2019 / 01:29 pm

suresh mishra

NGT New Order: Tea in kulhad cups will return to railway stations

NGT New Order: Tea in kulhad cups will return to railway stations

सतना। जल्द ही सतना, रीवा सहित जबलपुर मंडल के 12 रेलवे स्टेशन से डिस्पोजल की विदाई होने वाली है। इसकी जगह कुल्हड़ की वापसी होगी। यात्री कुल्हड़ की चाय का आनंद लेंगे। अगर, कोई वेंडर डिस्पोजल में चाय बेचते पकड़ा जाता है तो 500 रुपए जुर्माने के साथ-साथ वैधानिक कार्रवाई होगी। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फरमान के बाद जबलपुर मंडल नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है।
आगामी 3 माह के अंदर ये व्यवस्था शत-प्रतिशत लागू कर दी जाएगी। रेलवे ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक डिस्पोजल कप की जगह मिट्टी से बने कुल्हड़ के उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसका एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है।
12 स्टेशनों पर लागू होगी व्यवस्था
अभियान में जबलपुर रेल मंडल के 12 रेलवे स्टेशन को शामिल किया जाना है। इसमें सतना, रीवा, मैहर, जबलपुर, कटनी, मुड़वारा, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, मदनमहल, दमोह और सागर शामिल हैं। 50 माइक्रोन से कम के प्लॉस्टिक के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। खानपान के लिए वन टाइम प्लास्टिक डिस्पोजल की जगह कुल्हड़, पेपर कप-प्लेट का उपयोग कैटरिंग संचालक करेंगे। स्टेशन, प्लेटफॉर्म के दोनों छोरों के 500 मीटर के दायरे पर ट्रैक के किनारे विशेष सफाई रखने एवं गंदगी फैलाते पाये जाने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी।
प्रतिदिन रिपोर्ट
जुर्माने की प्रतिदिन की रिपोर्ट से भी अधिकारियों को अवगत कराना होगा। एनजीटी के सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद आइएसओ 14001 प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

इस व्यवस्था के मुताबिक होगा प्लान
– वाट्सऐप ग्रुप में प्रतिदिन के कार्य की प्रगति करनी होगी अपडेट।
– सूखे और गीले कचरे के डस्टबिन में लगाना होगा खास स्टीकर।
– खुले तार, बोर्ड, ठीक कर के एनजीटी आदेश की बनेगी वेबसाइट।
– स्टेशनों को करानी पड़ेगी एनजीटी के तहत वॉटर व एनर्जी ऑडिट।

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