रामननगर थानांतगर्त 23 नवंबर 18 को सात वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया था। अभियोक्त्री केमाता-पिता ने पुलिस थाना रामनगर में शिकायत दर्ज करायी थी कि उनकी सात वर्षीय बेटी पड़ोस में एक बच्चे की जन्म दिन पार्टी में सम्मिलि होने गई थी। आरोप लगाया कि रामानुज बुनकर पिता रामसजीवन बुनकर 25 निवासी ग्राम कुआं थाना रामनगर उनकी बेटी को जन्म दिन पार्टी से बहला-फुसला कर ले गया। एक पेड़ के नीचे एकांत में ले जाकर मासूम के साथ बलात्कार किया। जिससे मासूम की हालत गंभीर हो गई। जिसे स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। माता-पिता की शिकायत पर भादवि की धारा 376 (2 ), 5/झ पॉक्सो, 3/4 पॉक्सों का अपराध क्रमांक 418/18 पंजीबद्ध किया गया। 2 दिसंबर 18 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया।
11 साक्षियों के कथन
अमरपाटन न्यायालय से उपार्पित होकर मामले को 17 दिसंबर 2018 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना की अदालत में भेजा गया। जिला सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण के शीघ्र निराकरण के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन की अदालत में स्पेशल सत्र क्रमांक 150/18 को 4 जनवरी 19 को स्थानांतरित किया गया। न्यायालय द्वारा 28 फरवरी को अरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376 (2 ) झ, 5 अधिनियम सहपठित धारा झ लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। न्यायालय ने अभियुक्त के कथन लिए। 22 मई 19 की तारीख अंतिम बहस के लिए तय की गई थी। दोनों पक्षों ने बुधवार को न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए। एजीपी उमेश कुमार शर्मा ने पूछने पर बताया, अभियोजन की ओर से 28 फरवरी 19 से 26 अप्रेल 19 तक सभी 11 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय ने फैसले के लिए 27 मई 19 की तारीख तय की है।
अमरपाटन न्यायालय से उपार्पित होकर मामले को 17 दिसंबर 2018 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना की अदालत में भेजा गया। जिला सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण के शीघ्र निराकरण के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन की अदालत में स्पेशल सत्र क्रमांक 150/18 को 4 जनवरी 19 को स्थानांतरित किया गया। न्यायालय द्वारा 28 फरवरी को अरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376 (2 ) झ, 5 अधिनियम सहपठित धारा झ लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। न्यायालय ने अभियुक्त के कथन लिए। 22 मई 19 की तारीख अंतिम बहस के लिए तय की गई थी। दोनों पक्षों ने बुधवार को न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए। एजीपी उमेश कुमार शर्मा ने पूछने पर बताया, अभियोजन की ओर से 28 फरवरी 19 से 26 अप्रेल 19 तक सभी 11 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय ने फैसले के लिए 27 मई 19 की तारीख तय की है।