इलाहाबाद बैंक के पीछे संग्राम कॉलोनी निवासी मंजू भोजवाली पति मुरलीधर भोजवानी ने 1 लाख 23 हजार 500 रुपए की राशि 30 जुलाई 11 को देकर सहारा प्राइम सिटी एनएच-75 इटौरा देवी मंदिर सोहावल में 2 बीएचके फ्लैट बुक कराया था। फ्लैट की यूनिट कीमत 24 लाख 70 रुपए निर्धारित की गई थी । फ्लैट एलॉटमेंट के लिए 15 अक्टूबर 11 को 2.47 लाख रुपए दिए। टैक्ट के नाम पर भी 9540 रुपए की राशि 28 मार्च 12को ली गई। लेकिन तय अवधि में पजेशन तो दूर निर्माण भी शुरू नहीं हुआ। इस पर मंजू ने राशि वापसी के लिए कहा। तो सहारा के जिम्मेदारों ने मंजू से सभी मूल दस्तावेज ले लिए लेकिन राशि नहीं लौटाई। एेसे में मंजू ने फोरम में सहारा के खिलाफ परिवाद दायर किया।
अधिवक्ता राजीव खरे ने बताया कि सपना भोजवानी पति महेंद्र भोजवानी निवासी इलाहाबाद बैंक के पीछे संग्राम कॉलोनी सतना से भी सहारा ने 2 बीएचके फ्लैट बुक कराने के नाम पर 2.88 लाख रुपए लिए। फ्लैट नहीं मिलने पर सपना ने अपनी एडवांस सहित एलॉटमेंट राशि लौटाने कहा तो उससे भी मूल दस्तावेज ले लिए। लेकिन राशि नहीं लौटाई। इसी प्रकार अरुण कुमार शुक्ला पिता बारेलाल शुक्ला गली नंबर 4 उमरी सतना से भी सहारा ने फ्लैट देने के नाम पर 2.88 लाख रुपए लिए लेकिन फ्लैट नहीं दिया। दोनों खरीददारों ने भी फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम नें खरीददारों को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि लौटाने के निर्देश दिए।
एक माह में नहीं लौटाई राशि तो देना होगा दस प्रतिशत ब्याज-
जिला उपभोक्ता फोरम ने तीन अलग-अलग फैसलों में आदेशित किया कि खरीददारों को एक माह की अवधि में मूल राशि ब्याज के साथ लौटाई जाए। निर्धारित समयावधि में राशि नहीं लौटाने पर दस प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान के आदेश दिए।