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सतना

सहारा ने समय पर नहीं दिए फ्लैट तो फोरम ने कहा, एक माह के अंदर पूरी राशि 8 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाओ

एक माह में नहीं लौटाई राशि तो देना होगा दस प्रतिशत ब्याज

सतनाAug 22, 2019 / 12:45 pm

Vikrant Dubey

rajasthan high court hearing on minority reservation in rajasthan

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सतना.जिला उपभोक्ता फोरम ने भुगतान के बाद भी तीन खरीददारों को प्लाट पर पजेशन नहीं देने पर सहारा प्राइम सिटी एनएच-75 इटौरा देवी मंदिर सोहावल, सतना ( रजिस्टर्ड ऑफिस सहारा इंडिया सेंटर -२ कपूरथला कॉम्लेक्स लखनऊ उप्र ) के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने अलग-अलग फैसलों में कहा, खरीददारों को एक माह के अंदर उनकी मूल राशि ८ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित लौटाओ।
फोरम ने तीनों खरीददारों को 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति सहित 2 हजार रुपए परिवाद व्यय देने के भी आदेश दिए। एक माह के अंदर खरीददारों को उनकी राशि का ब्याज सहित भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान के भी आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के बाद वर्षों से पजेशन का इंतजार करने वाले खरीददारों को राहत मिलेगी। आवेदकों की ओर से एड. राजीव खरे ने पक्ष रखा।
महिला ने बुक कराए थे फ्लैट
इलाहाबाद बैंक के पीछे संग्राम कॉलोनी निवासी मंजू भोजवाली पति मुरलीधर भोजवानी ने 1 लाख 23 हजार 500 रुपए की राशि 30 जुलाई 11 को देकर सहारा प्राइम सिटी एनएच-75 इटौरा देवी मंदिर सोहावल में 2 बीएचके फ्लैट बुक कराया था। फ्लैट की यूनिट कीमत 24 लाख 70 रुपए निर्धारित की गई थी । फ्लैट एलॉटमेंट के लिए 15 अक्टूबर 11 को 2.47 लाख रुपए दिए। टैक्ट के नाम पर भी 9540 रुपए की राशि 28 मार्च 12को ली गई। लेकिन तय अवधि में पजेशन तो दूर निर्माण भी शुरू नहीं हुआ। इस पर मंजू ने राशि वापसी के लिए कहा। तो सहारा के जिम्मेदारों ने मंजू से सभी मूल दस्तावेज ले लिए लेकिन राशि नहीं लौटाई। एेसे में मंजू ने फोरम में सहारा के खिलाफ परिवाद दायर किया।
दो अन्य मामलों में भी राशि लौटाने के आदेश-
अधिवक्ता राजीव खरे ने बताया कि सपना भोजवानी पति महेंद्र भोजवानी निवासी इलाहाबाद बैंक के पीछे संग्राम कॉलोनी सतना से भी सहारा ने 2 बीएचके फ्लैट बुक कराने के नाम पर 2.88 लाख रुपए लिए। फ्लैट नहीं मिलने पर सपना ने अपनी एडवांस सहित एलॉटमेंट राशि लौटाने कहा तो उससे भी मूल दस्तावेज ले लिए। लेकिन राशि नहीं लौटाई। इसी प्रकार अरुण कुमार शुक्ला पिता बारेलाल शुक्ला गली नंबर 4 उमरी सतना से भी सहारा ने फ्लैट देने के नाम पर 2.88 लाख रुपए लिए लेकिन फ्लैट नहीं दिया। दोनों खरीददारों ने भी फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम नें खरीददारों को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि लौटाने के निर्देश दिए।

एक माह में नहीं लौटाई राशि तो देना होगा दस प्रतिशत ब्याज-
जिला उपभोक्ता फोरम ने तीन अलग-अलग फैसलों में आदेशित किया कि खरीददारों को एक माह की अवधि में मूल राशि ब्याज के साथ लौटाई जाए। निर्धारित समयावधि में राशि नहीं लौटाने पर दस प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान के आदेश दिए।

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