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सतना

पहले आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, फिर युवती के साथ किया बलात्कार, न्यायालय ने दी ऐसी सजा कि..

चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय का फैसला: युवती से बलात्कार के आरोपी को दस साल का कारावास

सतनाJun 29, 2019 / 04:44 pm

suresh mishra

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

सतना। जान से मारने की धमकी देकर युवती के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त वीरेंद वेदप्रकाश चौधरी पिता फूलचंद चौधरी २२ निवासी ग्राम देविनटोला उचेहरा हाल निवास बेल भठिया थाना कोलगवां को चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को छह हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने पक्ष रखा।
ये है मामला
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि अभियोक्त्री ने शिकायत दर्ज कराई कि वह २३ सितंबर सुबह 10 बजे मोहल्ले में स्थित अर्जुन चौधरी की किराना दुकान बर्तन धोने वाला मैजिक लेने गई थी। मैजिक नहीं मिला तो वह घर लौट रही थी, तभी पीछे से वीरेंद्र चौधरी आया और हाथ पकड़कर जबरन अर्जुन चौधरी के पीछे वाले कमरे में ले गया। कमरे में उसे तखत पर पटक दिया और दरवाजा बंद कर दिया।
हल्ला करोगी तो जान से मार दूंगा
बचाव के लिए चीख-पुकार मचाई तो वीरेंद्र कैंची उठाकर बोला कि हल्ला करोगी तो जान से मार दूंगा। धमकाकर उसने जबरन बलात्कार किया। जब वह रोने चिल्लाने लगी तो उसकी मां उसे खोजते हुए पहुंची। बेटी की आवाज सुनकर मां ने खिड़की से देखा तो वीरेंद्र दरवाजा खोलकर भाग खड़ा हुआ। अभियोक्त्री ने पूरा घटनाक्रम अपने भाई और पिता से बताकर पुलिस थाना कोलगवां में शिकायत दर्ज कराई थी।

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