कार एमपी 19 सीबी 1662 की नंबर प्लेट में नंबर के साथ भाजपा के रंग से अध्यक्ष महिला मोर्चा मण्डल बिरसिंहपुर दर्ज था। इस प्लेट को हटवा कर एसडीएम ने जब्त करा दिया। प्लेट को लेकर वाहन चालक बहस करने पर उतारू हुआ तो उसे समझाइश दी गई। इसी तरह वाहन एमपी 19 सीसी 0140 में भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ लगी नंबर प्लेट भी जब्त करते हुए जुर्माना कर दिया गया। एक वाहन एमपी 17 सीबी 2503 की नंबर प्लेट में नंबर के साथ बड़े अक्षरों में प्रथम श्रेणी चिकित्सा अधिकारी भारत सरकार दर्ज था। इस प्लेट को भी जब्त कर कार्रवाई की गई।
सेमरिया चौक में वाहनों की जांच के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अतुल सिंह परिहार की गाड़ी एमपी 19 सीए 1693 रोकी गई। इस वाहन में नंबर प्लेट के ऊपर पार्टी के पद नाम की प्लेट कवर से ढकी हुई थी। जांचने के बाद उसे हटाने को कहा, तो कांग्रेस नेता गाड़ी से नहीं उतरे और वहीं से पुलिस अधिकारी को बुलाया। इस पर पुलिस सख्त हुई तो कहासुनी होने लगी। बात देख लेने तक की आ गई। इसके बाद पदनाम की प्लेट हटाते हुए पुलिस ने 500 रुपए का जुर्माना कर दिया। इस पर अतुल सिंह का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से रसूख का प्रयोग नहीं किया। बल्कि खुद ही पुलिस को चालान काटने को कहा। लेकिन, पुलिस को ये कार्रवाई सांसद के ऊपर भी करनी चाहिए, जिनके वाहन पर नंबर प्लेट की जगह पद लिखा हुआ है। इसी तरह बिहटा निवासी कांग्रेस नेता सुरेन्द्र सिंह की गाड़ी एमपी 19 के 1010 में लगे पार्टी के झंडे को हटाकर 500 रुपए का जुर्माना किया गया।