scriptदोहरे आजीवन कारावास की सजा काट रहे अभियुक्त को दस साल का सश्रम कारावास | Ten years rigorous imprisonment to the accused | Patrika News
सतना

दोहरे आजीवन कारावास की सजा काट रहे अभियुक्त को दस साल का सश्रम कारावास

एडीजे कोर्ट अमरपाटन का फैसला: पुलिस पार्टी पर गोली चलाने का मामला

सतनाNov 20, 2019 / 01:36 am

Vikrant Dubey

court_3.jpg

special CBI court,cbi court,CBI,cbi news,cbi registers,fake ticket,Fake ticket sales,fake ticket business,

सतना. दो लोगों की हत्या के बाद मुखबिर की सूचना पर पकडऩे पहुंची पुलिस पार्टी पर गोली चलाने वाले आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन की आेर से एजीपी उमेश शर्मा ने कोर्ट में पैरवी की।
एजीपी शर्मा ने बताया कि अभियुक्त राजकुमार कोल ने विजय बहादुर सिंह और विमल सिंह की रामनगर के ग्राम देवरी में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर तलाश की जा रही थी। पुलिस महानिदेशक रीवा द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 15 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था। सनसनीखेज वारदात के बाद देवरी सहित आसपास के गांवों में दहशत का माहौल था। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राजकुमार सिंहपुर के जंगल स्थित खंडहर के पास हाथ में कट्टा लिए देखा गया है।
सूचना मिलते ही तीन पुलिस पार्टियां मौके के लिए रवाना की गईं। खंडहर के आसपास घेराबंदी की गई। जैसे ही आरोपी राजकुमार दिखा, पुलिस ने समझाया कि हथियार डाल कर आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो मारा जाएगा। आरोपी ने समझाइश के बाद पुलिस पार्टी पर कट्टे से फायर करना शुरू कर दिया। एक गोली एसएन मिश्रा के कान के बगल से निकली, वह बाल-बाल बच गया। उसे फायर नहीं करने की दोबारा हिदायत दी गई पर वह पुलिस पार्टी पर लगातार गोलियां चलाता रहा। जवाब में पुलिस ने भी फायर करना शुरू कर दिया। तभी आरोपी ने अचानक सरेंडर कर दिया।
पुलिस को यह मिला था

मौके से 315 बोर और 12 बोर के दो कट्टे, आधा दर्जन खाली खोखे बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 307, 25 व 27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने विचारण के दौरान अभियुक्त राजकुमार रावत पिता रघुनंदन रावत उम्र 35 निवासी देवरी कला थाना रामनगर के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 307 के तहत दस वर्ष का सजा, पांच हजार जुर्माना, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1बी )(ए ) व २27 के तहत तीन-तीन साल की सजा, एक-एक हजार जुर्माना लगाया।

दोहरे आजीवन कारावास की भुगत रहा सजा
29 अपै्रल 2017की रात 12:30 बजे आरोपी राजकुमार रावत दो दसी कट्टा 315 बोर और १12 बोर लेकर देवरीकला स्थित विमल सिंह के घर पहुंच। उसने चारपाई पर सो रहे विजय और विमल को दो कट्टों से एक साथ गोली मार दी। इससे विमल और विजय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देररात दोहरे हत्याकाण्ड से गांव में सनसनी फैल गई थी। कोर्ट ने २ नंवबर १८ को आरोपी राजकुमार रावत पिता रघुनंदन रावत उम्र 31 को भादवि की धारा 302 के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर विजय बहादुर सिंह की हत्या पर आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया था। इसी प्रकार विमल सिंह की हत्या के लिए भी आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था।

Home / Satna / दोहरे आजीवन कारावास की सजा काट रहे अभियुक्त को दस साल का सश्रम कारावास

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो