कोलगवां थाना क्षेत्र के बांधवगड़ कॉलोनी सिंधी कैंप निवासी अक्कू उर्फ आकाश बाधवानी पिता हीरालाल गंधेजा (उम्र 27 वर्ष) और सिद्धार्थ नगर निवासी शुभम पाल पिता सौखीलाल पाल (उम्र 23 वर्ष) के विरुद्ध थाने में विविध अपराध पंजीबद्ध होने और जिले में लोक शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर करने का आदेश पारित किया है। संबंधित व्यक्ति एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला सतना एवं उसके सीमावर्ती जिला पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और रीवा की राजस्व सीमा से भी बाहर रहेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सूचना भी 2 माह में डाक के जरिये जिला बदर किए गए व्यक्ति देंगे।
यदि इन दोनों के विरुद्ध चल रहे किसी न्यायालयीन प्रकरण में उपस्थिति आवश्यक होगी, तो विधि प्रक्रिया के तहत पेशी तिथि को 12 घंटे पहले प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन पेशी समाप्ति के 8 घंटे बाद इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा।