scriptअवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू | Action will be taken on burning the remains, section 144 will be imple | Patrika News

अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू

locationसवाई माधोपुरPublished: Nov 16, 2021 08:39:55 pm

Submitted by:

rakesh verma

अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू-वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया निर्णयसवाईमाधोपुर. खरीफ फसल कटाई के दौरान फसल अवशेष जलाए जाने को लेकर जिला कलक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की है। जिला कलक्टर ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह निर्णय किया है।

अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू

अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू

अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू
-वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया निर्णय
सवाईमाधोपुर. खरीफ फसल कटाई के दौरान फसल अवशेष जलाए जाने को लेकर जिला कलक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की है। जिला कलक्टर ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह निर्णय किया है।
जिला कलक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि जिले में फसल अवशेष जलाने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। फसल अवशेष जलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। फसल कटाई के दौरान अक्सर फसल अवशेष को जला दिया जाता है। इसस न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष से पशुओं का चारा बनता है, लेकिन फसल अवशेष का उचित प्रबंध करने की बजाय उसे जला देते हैं, यह गलत है। फस्ल अवशेष को जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए जिला में धारा 144 लागू की है, ताकि कोई व्यक्ति फसल अवशेष न जलाए। यदि काई फसल अवशेष जलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।
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