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सवाई माधोपुर

भाजपा पार्षद समेत एक अन्य आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में जेल

भाजपा पार्षद समेत एक अन्य आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में जेल-27 प्लाटों के कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का आरोपगंगापुरसिटी. भाजपा पार्षद व व्यापार महासंघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार झाम समेत एक अन्य आरोपी को भूमि का कूट रचित विक्रय पत्र तैयार करने के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को जेल भेजने के आदेश दिए है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सोमवार को कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था।

सवाई माधोपुरNov 30, 2021 / 11:03 pm

rakesh verma

भाजपा पार्षद समेत एक अन्य आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में जेल

भाजपा पार्षद समेत एक अन्य आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में जेल

भाजपा पार्षद समेत एक अन्य आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में जेल
-27 प्लाटों के कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप
गंगापुरसिटी. भाजपा पार्षद व व्यापार महासंघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार झाम समेत एक अन्य आरोपी को भूमि का कूट रचित विक्रय पत्र तैयार करने के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को जेल भेजने के आदेश दिए है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सोमवार को कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर दोनों आरोपियों को एक दिन के लिए रिमांड पर भेजा था। वहीं मंगलवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपियों को पुन: कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। जहां 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए है।
यह है मामला
पुलिस ने बताया कि प्रीतमचंद उर्फ प्रीतमलाल शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा निवासी सपोटरा, जिला करौली ने वर्ष 2016 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में जरिए इस्तगासा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विजय अग्रवाल निवासी चूलीगेट, कृष्ण कुमार झाम निवासी नर्सिंग कॉलोनी एवं सत्यनारायण शर्मा निवासी मूर्ति मोहल्ला को आरोपी बनाया गया था। रिपोर्ट में परिवादी प्रीतमचंद ने कृष्ण कुमार झाम एवं सत्यनारायण शर्मा पर उसकी भूमि में रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए काटे गए 27 प्लाटों के कूट रचित विक्रय पत्र सह अभियुक्त विजय अग्रवाल के हक में तैयार करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी में मुकदमा दर्ज कर जांच की थी। पुलिस के अनुसार एफएसएल जांच में प्रीतमचंद के फर्जी हस्ताक्षर होना पाया गया था।
हाइकोर्ट में भी लगाई थी गुहार
पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी कृष्ण कुमार झाम एवं सत्यनारायण शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए पूर्व में एडीजे कोर्ट (संख्या-1) में प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। आरोपियों द्वारा हाईकोर्ट की जयपुर बैंच में भी प्रार्थना पत्र दिया गया। आरोपियों ने एसीजेएम कोर्ट गंगापुरसिटी में सोमवार को सरेंडर किया था।
आरोपियों को जेसी भेजा
प्लाटों के कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में आरोपी कृष्ण कुमार व सत्यनारायण को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए है। आरोपियों ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर किया था। जहां एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था।
-शिवचरण शर्मा, कार्यवाहक थानाधिकारी, कोतवाली थाना
फोटो-कैप्शन
जीसीसीए-गंगापुरसिटी. आरोपियों को जेल लेकर जाती कोतवाली पुलिस।
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