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सवाई माधोपुर

किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे बीमा

किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे बीमा

सवाई माधोपुरJul 22, 2019 / 03:25 pm

rakesh verma

कृषि विस्तार उपनिदेशक कार्यालय।

सवाईमाधोपुर कृषि विस्तार उपनिदेशक कार्यालय।

सवाईमाधोपुर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के काश्तकार 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बैंकों के माध्यम से बीमा करवा सकेंगे। जिले में तहसील व पटवार सर्किल पर फसल व बीमा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने गत 17 जुलाई को खरीफ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की है। इसमें जिले के लिए बाजरा, ग्वार, मूंग,तिल, सयोबीन, उड़द, ग्वार मूंगफली फसले शामिल है। जिले के लिए फ्यूचर जनरली इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 18002664141 है। ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस योजना के अंतर्गत उक्त तिथि तक कृषक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएसी के माध्यम से बीमा करा सकेंगे। खरीफ मौसम के लिए फसलों का बीमा कराने के लिए कृषकों को संबंधित बैंक या संस्था को आधार क्रमांक या उसका नामांकन संख्या अनिवार्य रूप से देनी होगी।

इस तरह होगा फसलों की क्षति का आंकलन
योजना के तहत प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते अधिसूचित फसल की बुवाई नहीं कर पाने, बाधित, निष्पल बुवाई की स्थिति में कम वर्षा या अन्य प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते यदि अधिसूचित इकाई क्षेत्र के अधिकांश कृषक फसल की प्रारंभिक अवस्था में फसल की बुवाई नहीं कर पाते है, या बाधित या निष्फल बुवाई की स्थिति का सामना करते है तो बीमा कंपनी से बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित फसल के कृषकों को दी जाएगी।

ये रहेगी समय-सीमा अनिवार्य रूप से ऋणी कृषकों के ऋण स्वीकृति-31 जुलाई
गैर ऋणी कृषकों के ऑनलाइन बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि-31 जुलाई
ऋणी कृषकों के खाते से बैंकों से प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि-31 जुलाई
ऋण कृषकों से बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तिय संस्थान को देने की अंतिम तिथि-29 जुलाई
गैर ऋणी कृषकों की प्रीमियम राशि संबंधित बीमा कम्पनी को जमा कराने की अंतिम तिथि-2 अगस्त
बैंकों से ऋणी कृषकों का प्रीमियम बारटीजीएस/ एनईएफटी से जमा कराने की अंतिम तिथि-16 अगस्त।
जिले में बोई गई वास्तविक फसलों का अधिक से अधिक किसान बीमा करवाए। ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक 31 जुलाई तक फसलों का बीमा करवा सकते है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।
पीएल मीना, उपनिदेशक, कृषि विस्तार, सवाईमाधोपुर

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