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सवाई माधोपुर

अगर खुले में जाते हैं शौच तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायतराज का चुनाव

अगर खुले में जाते हैं शौच तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायतराज का चुनाव
 

सवाई माधोपुरDec 07, 2019 / 12:52 pm

rakesh verma

अगर खुले में जाते हैं शौच तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायतराज का चुनाव

Election of panchayat raj

छाण. खुले में शौच जाने वाला व्यक्ति अब सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच या पंचायत समिति सदस्य का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनाव लडऩे वाला प्रत्याशी के घर में शौचालय होने के साथ उसका नियमित उपयोग करने की शर्त रखी गई है। नामांकन के दौरान शपथ पत्र भी देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को विशेष आदेश जारी कर इन आदेशों को स्वच्छ भारत योजना को मूर्त देने का का प्रयास किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने इसे लेकर विशेष आदेश जारी किए गए ।

यह भी है शर्तों में
पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता दी हुई है। इसके अनुसार चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। प्रत्याशी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए।

खर्च सीमा भी बढ़ाई
सरपंच प्रत्याशी 20 की जगह खर्च कर सकेंगे 50 हजार : पंचायतराज चुनाव को लेकर सरपंच पद के उम्मीदवार प्रचार पर 20 हजार की जगह 50 हजार रुपए अधिकतम खर्च कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने चुनाव प्रचार खर्च एवं कानून व्यवस्था को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई। जिला परिषद सदस्य के लिए 1. 50 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार और सरपंच प्रत्याशी के लिए 50 हजार की राशि तय की गई है। इसका ब्यौरा प्रत्याशी को परिणाम घोषणा 15 दिन में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा

यह थी पहले खर्च सीमा
जिला परिषद सदस्य के लिए पहले 80 हजार रुपए खर्च सीमा थी।जो अब 1.50 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 40 हजार से 75 हजार व सरपंच के लिए 20 हजार से 50 हजार की है।

चुनाव की तैयारी शुरू, अगले साल होंगे चुनाव
अगले साल जनवरी या फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलक्टर को मतदाता सूची में कार्य समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव अन्य चुनाव के मुकाबले कहीं और अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं। ऐसे में तैयारी कर समय पर समीक्षा करते रहने के निर्देश दिए हैं।

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