हर ओर लगी है प्रचार सामग्री
ऐसा नहीं है कि पोस्टर और पम्पलेट किसी विशेष क्षेत्र में ही लगे हो। शहर के प्रत्येक हिस्से में प्रचार सामग्री लगी हुई है। चाहे बस सेल्टर हो या बिजली के खम्भे, पेशाब घर अथवा निजी भवनों की दीवारे, सभी जगह पोस्टर और पम्पलेट नजर आते हैं। अब दीपावली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में बधाई संदेश वाले पोस्टर भी दीवारों पर नजर आने लगेंगे।
यदा-कदा कार्रवाई
नगर परिषद की ओर से यदा-कदा कार्रवाई फौरी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके चलते पोस्टर-पम्पलेट लगाने वालों में कार्रवाई का कोई भय नहीं रहता है। सामान्यतया पोस्टर लगाने का कार्य रात के वक्त किया जाता है। ऐसे में कोई रोकथाम करने वाला भ्ी नहीं होता। भवन मालिक सुबह जागता है तो दीवारें प्रचार सामग्री से अटी नजर आती है।
जुर्माने का प्रावधान
अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम २००६ में लागू किया गया। इसके तहत इमारत, स्मारक, मूर्ति, जल पाइप लाइन, पोल, सार्वजनिक सडक़, अन्य निर्माण शामिल है। पोस्टर, पम्पलेट, रंग रोगन आदि से सुन्दरता को बिगाडऩे पर जुर्माना का व कारावास का प्रावधान है।
कार्रवाई होनी चाहिए
जगह-जगह पोस्टर से शहर की सुन्दरता खराब होती है। नगर परिषद को प्रभावी तरीके से इस समस्या को हल करना चाहिए। प्रचार सामग्री लगाने पर भी कार्रवाई हो ताकि उन्हें आगे के लिए सबक मिल सके।
-शैलेन्द्र मीना, पार्षद गंगापुरसिटी
ध्यान नहीं है
प्रचार सामग्री से शहर को बदरंग किया जा रहा है। सरकारी और निजी सम्पत्ति पर पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। परिषद को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नियमित कार्रवाई जारी रख कर जुर्माना वसूल करना चाहिए।
-गीतादेवी नरूका, पार्षद व पूर्व पालिकाध्यक्ष, गंगापुरसिटी
टीम बना कर करेंगे कार्रवाई
सम्पत्ति विरूपण के सम्बन्ध में टीम बना कर कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत रूप से पोस्टर-पम्पलेट लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
-दीपक चौहान, आयुक्त, नगर परिषद गंगापुरसिटी