रुकवा कर खनन सम्बंधित दस्तावेज मांगे तो चालक ने अनभिज्ञता जाहिर की। पूछताछ करने पर बताया कि वह मलारना डूंगर वन खण्ड में होद वाली पहाड़ी से पत्थर खनन कर ले जाना बताया। इस पर ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई की तो चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली भगाने का प्रयास किया।
इस पर स्थानीय थाना पुलिस की मदद से वाहन को जब्त कर आरोपी चालक मुफीद के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26,32,33,41 व 42 के तहत मामला दर्ज किया गया। वन कर्मियों के अनुसार मलारना डूंगर वन खण्ड में कहीं भी चेजा पत्थर व मोरम खनन के लिए खान आवंटित नहीं है। इसके बावजूद वन पहाड़ी से अवेध खनन किया गया।