वन्यप्राणी के खाल के साथ गिरफ्तार आरोपी का यह हश्र
न्यायालय ने जेल भेजने का किया आदेश जारी
महाराष्ट्र: जेल की छत तोड़कर भागे पांच कैदी।
सिवनी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन अरविंद सिंह टेकाम के न्यायालय ने वन्यप्राणी की खाल के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया है।
बताया जा रहा है कि 8 फरवरी 2020 को थाना प्रभारी लखनादौन को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति रानी दुर्गावती चौराह पर जंगली जानवर का चमड़ा लिए खड़ा है। वह ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर मौके में दो राहगीर गवाही एवं स्टाफ के साथ घेराबंदी कर दबिश दिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम डिल्ली गोंड निवासी दरगड़ा थाना धूमा बताया। आरोपी के थैले की तलाशी करने पर एक प्लास्टिक के पन्नी में जंगली जानवर की खाल प्राप्त हुई। उपवन क्षेत्रपाल द्वारा खाल पहचान कर चीतल की खाल होने की पुष्टि की गई। खाल की अनुमानित कीमत 50 हजार रुपए बताया गया। अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, जिसकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन अरविंद सिंह टेकाम के न्यायालय में की गई। शासन की ओर से न्यायालय में आरोपी के जमानत आवेदन पर सहायक अभियोजन अधिकारी कीर्ति तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराई। बताया कि आरोपी की ओर से कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इस पर न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। आरोपी को जेल भिजवा दिया गया है।
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