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सिवनी

हाईवे से लगातार हो रही मवेशी तस्करी, दो ट्रक से 74 मवेशी जब्त

– बंडोल थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़े दो आरोपी

सिवनीJun 02, 2024 / 05:56 pm

sunil vanderwar

मवेशी परिवहन करते ट्रक पुलिस ने किए जब्त।

मवेशी परिवहन करते ट्रक पुलिस ने किए जब्त।

सिवनी. मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर एनएच 44 पर स्थित सिवनी जिले के कई थाना क्षेत्रों से होकर मवेशी तस्करी की जा रही है। कहीं-कहीं पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन तस्करों को कार्रवाई के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। शनिवार को एनएच 44 पर बंडोल थाना पुलिस ने दो ट्रक से 74 नग मवेशी जब्त किए हैं।

बंडोल थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार दुबे ने बताया कि शनिवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कार क्रमांक केएल 25 एम 3369 में पायलेंटिग करते हुए ट्रक क्रमांक एमएच 40 सीटी 0796 में अवैध गौवंश परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी बंडोल ने टीम गठित कर नेशनल हाईवे नम्बर 44 पर नगझर और राहीवाड़ा के बीच नाकाबंदी कर बताए गए नम्बर के कार व ट्रक को घेराबंदी कर रोका। ट्रक की तलाशी लेने पर कुल 43 नग गोवंश नाटा बैल को क्रूरता से भरकर परिवहन करते पाया गया। जिसमें से एक गोवंश मृत हो गया है। शेष 42 नग गोवंश जीवित व एक नग मृत व ट्रक वाहन को जब्त किया गया है। आरोपी कार चालक अकबर पिता मामूर खान (33) निवासी ग्राम काछीखेड़ी थाना सारंगपुर जिला राजगढ व ट्रक के चालक फैजुल हसन पिता मोहम्मद अहमद (37) निवासी सैफी नगर मोमीनपुरा थाना तहसील जिला सिटी नागपुर को गिरफ्तार कर मवेशी परिवहन के सम्बंध में पूछताछ की गई। आरोपियों ने बताया कि कटनी से मवेशी लोड कर नागपुर ले जा रहे थे। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

दूसरी कार्रवाई में ट्रक बरामद हुए 31 मवेशी


मवेशी तस्करी की दूसरी कार्रवाई भी शनिवार को बंडोल थाना पुलिस ने की है। थाना प्रभारी दुबे ने बताया कि थाना बंडोल में मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक एमएच 34 एवी 3086 में मवेशी तस्करी हो रही है। तब एनएच 44 फिल्टर प्लांट के पास स्टापर लगाकर रोड जाम कर ट्रक को घेराबंदी कर रोका गया। पुलिस को सामने देखकर आरोपी ट्रक चालक चलता हुआ ट्रक न्यूट्रल करके भाग गया। मौके पर ट्रक एवं मवेशी 29 जीवित एवं दो मृत कुल 31 नग मवेशी जब्त कर लिया गया। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने पर वाहन स्वामी मोहम्मद रफी शेख निवासी चंदापुर महाराष्ट्र व अज्ञात वाहन चालक एवं माल स्वामी के विरूध्द मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, मप्र कृषक उपयोगी पशु संरक्षण अधिनियम, मप्र कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया है। जब्त किए गए गोवंश की कीमती 3.50 लाख रुपए है।

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