डीइओ का आदेश
सहायक शिक्षक लोकेश साहू द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म, फेसबुक, वाह्टसअप ग्रुप एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से स्वयं एवं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपने में सहयोग कर किसानों को भड़काने एवं समाज में शासन के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने का कार्य किया गया है। साहू शासकीय सेवक है। शासन की बिना अनुमति, बिना सूचना, अनावश्यक रूप से ज्ञापन देने के लिए प्रेरित करना, स्पष्ट रूप से पदीय मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक५१४६/सतर्कता२०२१ सिवनी, ०३.१०.२०२१ के सहायक शिक्षक लोकेश साहू को अवससर प्रदान करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। सहायक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक नहीं पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम १९६५ के नियमों के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। संबंधित का उक्त कृत्य मप्र सिविल (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) १९६६ के नियम ‘९Ó के प्रावधानुसार लोकेश को निलंबित किया जाता है। निलंबल अवधि में नका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।