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सिवनी

पूर्व जनपद अध्यक्ष किरण अवधिया को भ्रष्टाचार के मामले में चार साल की सजा

– वर्ष 2014 में तालाब की लीज पर हस्ताक्षर करने मांगी थी 25 हजार रुपए रिश्वत – लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा था रिश्वत लेते हुए

सिवनीFeb 13, 2020 / 06:13 pm

akhilesh thakur

Court sentenced to life imprisonment to two daughters-in-law who murdered their mother-in-law

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सिवनी. विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने भ्रष्टाचार के मामले में जनपद पंचायत सिवनी की अध्यक्ष रही किरण अवधिया को सजा सुनाते हुए जेल भेजा है। इसकी जानकारी मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने दी है।

बताया कि वर्ष 2014 में कान्हीवाड़ा निवासी भोला प्रसाद बरमैया पिता थानसिंह बरमैया ने लोकायुक्त पुलिस कार्यालय जबलपुर को शिकायत किया कि ग्राम मानेगांव का तालाब उनकी मछुआ समिति को लीज पर मिला है। समिति की अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष किरण अवधिया द्वारा लीज आदेश पर हस्ताक्षर करने के बदले में 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।
रिश्वत वह वह नहीं देना चाहता है। इस शिकायत पर लोकयुक्त पुलिस कार्यालय जबलपुर ने कार्रवाई करने के लिए टीम बनाई। लोकायुक्त टीम ने 29 जनवरी 2014 को किरण अवधिया को उसके निवास ग्राम कान्हीवाड़़ा में फरियादी भोलाप्रसाद बरमैया से 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। टीम ने रिश्वत की रकम जब्त की थी।
लोकायुक्त पुलिस ने समस्त विवेचना कार्रवाई पूर्ण करने के बाद विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर सिंह ने समस्त गवाहों और सबूतों को न्यायालय में पेश किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। इससे सहमत होते हुए उपरोक्त न्यायालय ने अध्यक्ष किरण अवधिया को धारा-13(1) डी, 13(2) में चार वर्ष एवं धारा-07 में तीन वर्ष की कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने की सजा सुनाया है।
मां-बेटे से साथ मारपीट करने वाले को न्यायालय ने सुनाया सजा
सिवनी. बंडोल थाना क्षेत्र के ग्राम भाजीपानी निवासी वीरेंद्र राजपूत व उसकी मां अनसुइया बाई से मारपीट करने वाले उक्त ग्राम निवासी रवींद्र उर्फ इंदर सिंह राय को न्यायाधीश रूपेंद्र सिंह मड़ावी के न्यायालय ने सजा सुनाया है। शासन की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शीतल सरयाम ने पैरवी की है।

बताया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आठ मई 2015 की सुबह पीडि़त वीरेंद की मां अनसुईया घर के आंगन में बैठी थी। उसी समय आरोपी रविन्द्र आगंन के सामने रास्ते पर खड़े होकर बोला कि खेत पर से क्यों जाते हो और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इस पर वीरेन्द्र ने उसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने से मना किया तो उसने लाठी से मारपीट शुरू कर दिया।
इसकी शिकायत थाना बंडोल में की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय रूपेंद्र सिंह मड़ावी के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 323 भादवि में 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं।

लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की सजा
सिवनी. कुरई थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी लड़की को घर में घुसकर छेडख़ानी करने वाले को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्नेहा सिंह की न्यायालय ने सजा सुनाया है। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शीतल सरयाम ने पैरवी की है।

बताया कि थाना कुरई में 14 मार्च 2014 को पीडि़ता ने शिकायत कर कहा कि वह घर पर अकेली थी। शाम को रामकृष्ण उसके घर आकर उसके भाई को आवाज देते हुए बोला कि घर पर है क्या? पीडि़ता बोली कि भाई घर पर नहीं है। घर में किसी के नहीं होने की बात सुनकर रामकृष्ण घर के अंदर घुस गया और पीडि़ता का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ किया। उसके चिल्लाने पर पड़ोस की महिला अदंर आकर देखी तो रामकृष्ण भाग गया।
पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया एवं चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्नेहा सिंह के न्यायालय में पेश किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शीतल की पैरवी। गवाहों एवं सबूतों के आधार पर रामकृष्ण को धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 456 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावस एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।
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