प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही अभिभावकों की यह शिकायत होती है कि अशासकीय शालाओं में अध्यापन के दौरान अनापएशनाप प्रवेश शुल्क एवं अध्ययन हेतु कॉपीए किताब से लेकर ड्रेस तक के लिये दुकान सुनिश्चित की जाती है इस बात को जिला शिक्षा अधिकारी एसआर लाल एवं जनशिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेलएपरियोजना अधिकारी महेश गौतमए एवं डाईट प्राचार्य केके पटेल के मार्गदर्शन में गंभीरता से लेते हुए बड़ा मिशन स्कूल सिवनी में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समस्त अशासकीय शालाओं को दिशाएनिर्देश दिये गये है।
कहा गया है कि मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक.50ए25 जनवरी 2018 जारी मप्र निजी विद्यालय अधिनियम 2017 फिस तथा संबंधित विषयों का विनियोग के विषय में निर्देश दिये गये है। राजपत्र क्रमांक.128ए 23 फरवरी 2018 द्वारा शैक्षणिक वर्ष के लिये फिस पूर्व वृति वर्ष में प्रभारित फिस से 10 प्रतिशत के भीतर रखने का प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
डीईओ श्री लाल ने कहा है कि संस्था के पाठ्यक्रम में अधिकांश पुस्तके एनसीआरटी की सम्मिलित की जायें पुस्तक यूनिफॉर्मएटाईए जूतेए कापियाँ का विक्रय खुले बाजार से करवाने हेतु जोर दिया गया है। संस्था परिसर अथवा किसी विशेष दुकान से विक्रय में प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित ना हो यूनिफार्म कमसे कम 5 वर्ष के अंतराल में बदलने के निर्देश दिये गये है।