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सिवनी

सागौन तस्करी के दो आरोपियों का कारावास

22 हजार जुर्माना, चिरान से भरा ट्रक खड़ा था खेत

सिवनीJan 20, 2019 / 12:48 pm

santosh dubey

crime

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सिवनी. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सिवनी को दुरभाष से सूचना प्राप्त हुई की वाहन में अवैध सागौन लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। वन मंडल अधिकारी द्वारा उप वन मंडल क्षेत्र अधिकारी गुलाबराव नवानी को दूरभाष पर उक्त ट्रक का पता लगाने एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निर्देश का पालन करते हुए गुलाबराव नावानी द्वारा वनरक्षक श्यामसुंदर शर्मा को साथ लेकर उक्त वाहन की खोज की गई।
सिवनी नगर के बस स्टैंड के पास छोटी मस्जिद काम्प्लेक्स खेत में एक ट्रक मिला जिसमें चिरान भरी हुई थी। सागौन चीरान के दस्तावेज की पूछताछ की गई तथा वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई और एलएन सनोडिया वनपाल एव सहकर्मियों को मौके पर बुलाया गया। मौके पर वसीम पारीख ट्रक के पास आया और बताया कि सागौन चिरान उनकी है जिसके दस्तावेज उनके बड़े भाई मोह. इदरीश पारीख निवासी गुरुनानक वार्ड सिवनी के पास है। लगभग 4.30 बजे मोहम्मद इदरीश के द्वारा सिमनरी हिल्स नागपुर रेंज ऑफिस से परिवहन अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत किया गया। जो मार्ग पर कहीं पर भी जांच नहीं कराया गया ना ही राज्य सीमा पर बदली कराया था। प्रथम दृष्टया वन अपराध पाए जाने पर ट्रक से सागौन चिरान जब्त कर में लिया गया।
विवेचना अधिकारी राउंड ऑफिल्स हिल्स नागपुर द्वारा जारी किया गया एवं एक सेल्स एजेंसी द्वारा बिल एवं वितरण पत्र फर्जी होने के संबंध में एवं पंजीकृत एजेंसी नहीं होने तथा जब्तशुदा वन-उपज का परिमापन किया। वाहन के नागपुर जाने एवं नागपुर से आने का प्रमाण नहीं होने एवं व एजेंसी के कथित संचालक नयन आर पटेल का (झूठा नाम) होने एवं सही नाम गुलाब संपत वर्मा द्वारा फर्जी बिल जारी किए जाने एवं अनुज्ञा पत्र इदरीश को दिए जाने एवं नागपुर में प्रकरण कायम किए जाने सागौन चिरान को मंदसौर ले जाने के संबंध में परिवहन के उपयोग को जांच कर जांच प्रतिवेदन एवं एक सेल्स एजेंसी सीएसटीए वीएसटी नंबर नागपुर जांच विभाग में फर्जी पाया गया।
अभियुक्त इदरीश पंजीकृत व्यवसायी नहीं होने एवं बालाघाट से नागपुर जाने वाले मार्गों में ट्रक प्रविष्टि नही नहीं होने के संबंध में संपूर्ण जांच किए जाने पश्चात न्यायालय में परिवाद-पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय सुमन उइके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डधिकारी, सिवनी की न्यायालय में सुनवाई की गई जिसमें शासन की ओर से नवल किशोर सिंह एवं उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को पेश कराया गया जिसमें मो. इदरीस पारिख को वनोपज व्यापार विनियम 1969 के अपराध में दो वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि इसी प्रकार अभियुक्त जहीर खान, सफीक खान मुसलमान को दो वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार अन्य धारा के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000 अर्थ दंड कुल 11000 अर्थदंड से दंडित किया गया। व एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000 अर्थदंड कुल 11000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशी जमा करने पर दोनों अभियुक्तगणों को 3-3 माह का कठोर कारावास पृथक-पृथक भुगतया जाने का निर्णय सुनाया है।

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