आरटीई के प्रवेश व रिपोर्टिंग तिथि में वृद्धि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को सत्र २०१९-२० में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए बच्चों में से हुई ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जा चुका है। जिन बच्चों को सत्र २०१९-२० में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवंटन हुआ है एवं अभी तक उनके द्वारा आवंटित स्कूल में प्रवेश नहीं लिया गया है, तो उन्हें प्रवेश लेने के लिए अंतिम अवसर देते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि तथा अशासकीय स्कूलों द्वारा भी मोबाइल एप से एडमिशन रिर्पोटिंग दर्ज करने के लिए अंतिम तिथि २० जुलाई तक कर दी गई है। यदि प्रवेश लेने के उपरांत भी कोई बच्चा एडमिशन रिपोर्टिंग के लिए शेष रह जाता है तो सम्बंधित स्कूल ही व्यक्तिश: उत्तरदायी होंगे। उक्त आदेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी को राज्य शिक्षा केन्द्र की संचालक आइरीन सिंथिया जेपी के द्वारा दिया गया है।