जानकारी देते समय पद के साथ नाम भी लिखने के निर्देश
सभी शासकीय कार्यालयों में किया जाएगा पालन
सिवनी. राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर राज्य सूचना आयोग के स्तर पर प्रकरणों के निराकरण में सुगमता एवं शीघ्रता की दृष्टिकोण से प्रावधानित किया है कि संबंधितों को वांछित जानकारी देते समय लोक सूचना अधिकारी अपने पदनाम के नीचे, नाम का भी उल्लेख करें।
कहा गया है कि सभी कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं पद के बोर्ड के साथ पदस्थ रहे लोक सूचना अधिकारियों की समय अवधि का भी बोर्ड लगाया जाए। साथ ही इसकी पृथक सूची रिकार्ड में रखी जाए। यही प्रक्रिया प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम के बोर्ड लगाने एवं उनका रिकार्ड रखने में भी अपनाई जानी चाहिए।
जारी निर्देश में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई हेतु जब भी लोक सूचना अधिकारी को बुलाया जाय अथवा आदेश क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी चाही जाए तो लोक सूचना अधिकारी स्पष्ट जानकारी व मूल नस्ती के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ताकि मूल आवेदन प्रस्तुत करते समय लोक सूचना अधिकारी कौन थे, इसकी जानकारी प्रदान करने व आयोग के आदेश का क्रियान्वयन करने का भार किस अधिकारी पर था। स्पष्ट हो सके। साथ ही संबंधित लोक सूचना अधिकारी की पदस्थापना यदि अन्यत्र हो तो उनका नाम व वर्तमान पदस्थापना की जानकारी तथा संबंधित कार्यालय में समय-समय पर पदस्थ रहे सभी लोक सूचना अधिकारियों की सूची लेकर सुनवाई में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।