न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया
सिवनी•Jul 28, 2019 / 04:04 pm•
santosh dubey
चयनित होने के बावजूद विधवा महिला को नही दी नियुक्ति, न्यायालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
सिवनी. थाना केवलारी क्षेत्र अंतर्गत गांव के भ्रमण के दौरान एक ट्रक में मवेशी को भरकर तस्करी करने वाले आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि 8 अक्टूबर 2014 को पुलिस को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सफेद रंग के एक ट्रक में वाहन चालक बद्रीप्रसाद गोटिया (48) और उसका साथी आजाद गोटिया गोटिया (26) दोनों निवासी ग्राम गौर नदी चौकी, थाना बरेला जिला जबलपुर जो कि मवेशियों को कत्ल के इरादे से धनौरा-पलारी होकर कामठी महाराष्ट्र बूचडख़ाने ले जा रहे हैं।
सूचना पर पंचनामा तैयार कर हमराह स्टाफ, गवाहान दुर्गेश धुर्वे एवं मूलचंद के साथ घेराबंदी कर ग्राम मझगंवा टोला में पेट्रोल पंप के पास धनौरा तरफ से आते हुए उक्त ट्रक को रोककर वाहन को पकड़ा और जांच किया। ट्रक के डाले में 9 नग मवेशियों को क्रूरता पूर्वक लदे हुए पाए गए। गौवंश के परिवहन संबधी दस्तावेज नहीं होना पाया गया। वाहन एवं मवेशियों का मौका पंचनामा तैयार कर वाहन एंव गौवंश को जप्त किए गया। पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियो के विरूद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई सुचिता श्रीवास्वत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से कौशल्या एक्का, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को मप्र गौवश प्रतिशेध अधिनियम की धारा 2004 की धारा के तहत 6-6 माह का कारावास एवं 5000-5000 रुपए अर्थदण्ड तथा आरोपी बद्रीप्रसाद जो कि उपरोक्त वाहन स्वामी होने से उसे मोटरयान अधिनियम की धारा के तहत 2000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।