scriptगणेश उत्सव के लिए लेना होगा अस्थायी बिजली कनेक्शन | Temporary electricity connection will have to be taken for Ganesh fest | Patrika News
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गणेश उत्सव के लिए लेना होगा अस्थायी बिजली कनेक्शन

कार्यपालन यंत्री ने कहा विद्युत कनेक्शन लेकर ही करें झांकी-पंडाल की सजावट

सिवनीAug 09, 2019 / 12:15 pm

sunil vanderwar

Ganga Dashahra Celebrated In Saryu Ghat Ayodhya

Ganga Dashahra Celebrated In Saryu Ghat Ayodhya

सिवनी. गणेशोत्सव में पंडालों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने सभी जरूरी प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से कहा की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झाँकियों में बिजली की साज-सज्जा नियम अनुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।
पंडाल-झाँकी के सामने लगाएं रसीद की लेमीनेटेड प्रति
विद्युत वितरण कंपनी सिवनी संभाग के कार्यपालन यंत्री विनोद कुमार लोखण्डे ने धार्मिक उत्सव समितियों से कहा है कि रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल-झाँकी के सामने लगाएं। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा। सभी कंपनियों ने अपने कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
लागू घरेलू दर पर की जाएगी बिलिंग
लखनादौन संभाग के कार्यपालन यंत्री राजेश बेलवंशी ने बताया कि विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर पक्की रसीद प्राप्त करना होगा। इसके लिए कंपनी के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए आवेदन करें।
देना होगा लिखित आश्वासन
विद्युत वितरण कंपनी ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। इसलिए धार्मिक उत्सव समितियों को आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करने का लिखित आश्वासन देना होगा। गणेशोत्सव समितियों से कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है।

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