कुरई थाना क्षेत्र का मामला
सिवनी•Aug 10, 2019 / 12:00 pm•
santosh dubey
सिवनी. कुरई थाना अन्तर्गत शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।
प्रभारी मीडिया मनोज सैयाम ने बताया कि 15 मार्च 12 को अमित सोनी परिवीक्षाधीन वन क्षेत्र पाल, पदेन परिक्षेत्र सहायक टूरिया पश्चिम खवासा अपने कर्तव्य के दौरान टूरिया वन वृत में शासकीय वाहन में ड्राइवर अनिल मंडराह के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी टूरिया कोहका मार्ग पर मुरूम से भरा एक ट्रैक्टर जा रहा था। ट्रैक्टर को रोककर ड्राइवर से मुरूम के संबंध में रॉयलटी पूछने पर नहीं होना बताया। जिस पर उक्त ट्रैक्टर को मुरूम सहित वन परिक्षेत्र डिपो पश्चिम खवासा कार्यालय के प्रांगढ में वाहन को खड़ा करवाए थे। तभी रामगोपाल जायसवाल पिता जियालाल जायसवाल, निवासी टुरिया और संतोष राय दोनों एक मोटर सायकल में आकर अमित सोनी को बोले की मेरा ट्रेक्टर क्यों रोका है? यह कहते हुए गालियां गालिया देने लगे और बोले की दोबारा ट्रैक्टर रोके तो जान से खत्म कर देगें।
अनिल मंडराह, रेवाराम पटले ने बीच बचाव किए थे। आरोपी रामगोपाल तथा संतोष राय के द्वारा शासकीय कार्य में दखल देने एवं धमकी देने कि रिपोर्ट अमित सोनी ने थाना कुरई में लिखाई थी। रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा आरोपी रामगोपाल जायसवाल तथा संतोष राय के विरूद्ध मामला कायम कर विवेचना पूर्ण पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिसकी सुनवाई सुमन उइके, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी की न्यायलय में कि गई जिसमे शासन कि ओर से उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूतो को पेश किया गया। उन सबूतों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी रामगोपाल जायसवाल तथा संतोष राय को धारा 353, 34 भादवी के अपराध में दोषी पाते हुए दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं।