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सिवनी

मारपीट के दो दोषियों को अपीलीय कोर्ट से भी हुई सजा, गए जेल

छपारा थाना क्षेत्र का मामला

सिवनीOct 04, 2019 / 07:44 pm

santosh dubey

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सिवनी. छपारा के भीमगढ़ रोड बस स्टैण्ड के पास किसाना दुकान संचालक के साथ मारपीट करने वाले दो दोषियों को सजा सुनाई गई है।
नीलेश पिता विनोद अग्रवाल (29) झण्डा चौक छपारा भीमगढ़ रोड बस स्टेण्ड के पास किराना की दुकान चलाता है। लगभग एक बजे दोपहर को वह दुकान से खाना खाने के लिए झण्डा चौक अपने घर जा रहा था, जैसे ही वह कुम्हारी चौराहा मेन रोड पर पहुंचा था कि अचानक आरोपीगण संजय गोयल (42) सोनू साहू (20) दोनों निवासी छपारा ने मोटर साइकिल अड़ाकर उसकी मोटर साइकिल को रोक लिया और उसके साथ बदसलूकी करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही दोनों आरोपीगण उसे प्लास्टिक की सटक व लोहे की रॉड से मारपीट किए तब उनका परीचित आशीष जैन तथा सुशील अग्रवाल के भाई अजय अग्रवाल, सुनील गोयल ने बीच-बचाव किए। आरोपीगण ने उसे धरती में पटक भी दिए। प्रार्थी को सीना, गले के पास, बांयी कनपटी, बांयी आंख के पास, दाहिनी पसली, दोनों कंधे पीठ व सिर में चोट आई।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसकी सुनवाई न्यायालय अरविन्द सिंह तेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन के द्वारा की गई। जिसमें शासन की ओर से कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई थी। जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को विभिन्न धाराओं में तीन माह का कारावास एवं पांच सौ रुपए जुर्माना तथा एक अन्य धारा में छह माह का कारावास एवं पांच सौ रुपए का जुर्माना तथा अन्य धारा 341 एक माह का कारावास एवं पांच सौ रुपए रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया था। जिसकी दोनों आरेापीगण द्वारा अपीलीय कोर्ट में दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील की गई थी जिसकी सुनवाई संजय राज ठाकुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के द्वारा अपील पर विचारण किया गया जिसमें शासन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी निर्जला मर्सकोले के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। जिसके आधार पर पूर्व न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए आरोपीगणों को सजा भुगताए जाने के लिए जेल भेजा गया।

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